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चारा घोटाला के तीन मामलों में लालू प्रसाद को कुल 13 साल 6 महीने की जेल, चुनाव लड़ना दूर की कौड़ी

By आदित्य द्विवेदी | Updated: January 24, 2018 14:41 IST

चार घोटाले से जुड़े 6 मामलों में लालू प्रसाद यादव आरोपी बनाए गए थे। रांची स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने तीन मामलों में दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है।

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चारा घोटाले से जुड़े तीसरे मुकदमें में भी लालू प्रसाद यादव दोषी पाया गया है। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी पांच साल की सजा का ऐलान किया गया है। इस मामले से जुड़ी महिला आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है।

लालू प्रसाद की कुल सजा 13.5 साल

लालू प्रसाद यादव अब तक चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में दोषी पाए गए हैं। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत पहले ही लालू यादव को साल 2013 में पांच साल की सजा सुना चुकी है। चारा घोटाले से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में दिसंबर 2017 में लालू यादव एवं अन्य दोषियों को साढ़े तीन साल कारावास की सजा हुई थी। लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े पाँच मामलों में अभियुक्त बनाए गये थे जिनमें से दो का फैसला आना अभी बाकी है।

चाईबासा मामले में उन्हें 5 साल, देवघर कोषागार मामले में 3.5 साल और अब चाईबासा के एक अन्य मामले में 5 साल की सजा हुई है। यानी कि लालू प्रसाद यादव को कुल 13.5 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। लालू प्रसाद यादव अगले बीस साल प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल की नजरें लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी और तेजप्रताप पर टिकी हुई हैं।

आरजेडी का मोदी-नीतीश पर निशाना

आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि जब-जब लालू प्रसाद यादव जेल गए हैं उनकी पार्टी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। और दोनों केस में बेल की मांग करेंगे। लालू प्रसाद यादव की सजा के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी की जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कानून की लड़ाई के साथ-साथ हम मोदी को सत्ता से हटाने की लड़ाई जारी रखेंगे। तेजस्वी यादव ने बुधवार सुबह बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की और प्रदेश में व्याप्त अराजकता की ओर ध्यान दिलाया।

चारा घोटाले के इस मामले से जुड़े जरूरी फैक्ट

- चारा घोटाले से जुड़े इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, विद्यासागर निषाद और जगदीश शर्मा आरोपी थे।

- मामले के 14 आरोपियों चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, भोला राम तुफानी, डॉ. रामराज राम, के अरूमुघम, डॉ. एसबी शर्मा, ब्रजभूषण प्रसाद, डॉ. पांडेय सीपी शर्मा, डॉ. दुबराज दोरई, डॉ. जीपी त्रिपाठी, चंद्रशेखर दुबे, डॉ. रंजीत कुमार मिश्रा, एसएन सिन्हा, सकुंतला सिन्हा व राजो सिंह का मुकदमे का फैसला आने से पहले निधन हो चुका है।

पढ़ें: 'सेवादारों' की रिहाई पर जदयू ने लालू पर कसा तंज, पूछा-अब जेल में किससे करवाएंगे मालिश? 

- मामले के तीन आरोपी दीपेश चंडोक, आरके दास व शैलेश प्रसाद सिंह सरकारी गवाह बन गए। दो आरोपी सुशील कुमार झा और प्रमोद कुमार जायसवाल ने ट्रायल के दौरान दोष स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों को पहले ही सजा सुना दी गई थी।

- मामले में पशुपालन विभाग के छह पदाधिकारी केएन झा, केएम प्रसाद, बीएन शर्मा, डॉ. राम प्रकाश राम, डॉ. एमके श्रीवास्तव और डॉ. अर्जुन शर्मा भी अभियुक्त थे। इनके अलावा इस घोटाले में तीनआईपीएस अधिकारी, एक कोषागार पदाधिकारी, पशुपालन विभाग के छह पदाधिकारी और 40 आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।

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