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चारा घोटाला: चाईबासा मामले में 16 दोषियों को सजा, 7 लाख तक लगा जुर्माना

By एस पी सिन्हा | Updated: May 29, 2019 14:02 IST

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इस मामले में पहले ही सजा हो चुकी है. आज रांची स्थित सीबीआइ के विशेष जज एसएन मिश्रा ने चारा घोटाला के केस संख्या आरसी 20/96 में लालू के अलावा 16 अन्य लोगों को दोषी पाया गया था, जिन्हें अब सजा सुनाई गई है.

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ठळक मुद्देचारा घोटाला मामले में लालू यादव पहली बार 30 जुलाई, 1997 को जेल गये थे. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर 5 अप्रैल, 2000 को आरोप तय किया गया.

बहुचर्चित चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से फर्जी कागजात के आधार पर 37.70 करोड रुपये की निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने बुधवार को 16 दोषियों को सजा सुनाई. इनमें 11 लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई, जबकि पांच अन्य को 4-4 साल की सजा सुनायी गई. इन लोगों पर अधिकतम 7 लाख और न्यूनतम 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इस मामले में पहले ही सजा हो चुकी है. आज रांची स्थित सीबीआइ के विशेष जज एसएन मिश्रा ने चारा घोटाला के केस संख्या आरसी 20/96 में लालू के अलावा 16 अन्य लोगों को दोषी पाया गया था, जिन्हें अब सजा सुनाई गई है. उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों रांची में अपनी सजा काट रहे हैं. बीमार होने की वजह से वह रिम्स में भर्ती हैं. चारा घोटाला मामले में लालू यादव पहली बार 30 जुलाई, 1997 को जेल गये थे. बाद में उन्हें 12 दिसंबर, 1997 को रिहा कर दिया गया. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर 5 अप्रैल, 2000 को आरोप तय किया गया. वर्ष 2017 में रांची स्थिति सीबीआइ की विशेष अदालत ने उन्हें सजा सुनाई और लालू प्रसाद यादव तब से जेल में बंद हैं.

हालांकि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक तरफ लोकसभा चुनाव 2019 में उनकी पार्टी खाता खोलने में भी नाकाम रही है तो दूसरी तरफ चारा घोटाला का एक और केस जल्द ही उनकी परेशानी बढ़ा सकता है. करोड़ो रुपये के चारा घोटाला मामले की जांच सीबीआई ने की है. इसी घोटाला मामले में लालू को अलग-अलग चार केस में सजा हो चुकी है. पांचवें और अंतिम केस का लालू ट्रायल का सामना कर रहे हैं. यह मामला रांची के डोरंडा कोषागार का है. इसमें 139 करोड रुपये की हेराफेरी हुई थी. इस मामले में 180 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. जिसमें कोर्ट की कार्यवाही के दौरान ही 62 लोगों की मौत हो गई. मामले में अगले ट्रायल के लिए स्पेशल सीबीआई जज ने 27 मई का दिन तय किया था. इस दिन आरोपियों के बयान रिकॉर्ड दर्ज किए जाने थे. लेकिन 27 मई को बयान रिकॉर्ड नहीं हो पाया. इसके लिए अभी तक अगली तारीख तय नहीं हुई है.

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