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Avinash Das: अमित शाह की तस्वीर साझा करने के मामले में फिल्मकार अविनाश दास की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज

By भाषा | Updated: May 24, 2022 20:21 IST

न्यायमूर्ति ने कहा कि दास को गिरफ्तारी से बचने या मामले से संबंधित किसी अन्य राहत के लिए अहमदाबाद में संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

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ठळक मुद्देबुधवार को उन्हें गुजरात पुलिस के समक्ष अहमदाबाद में पेश होने को कहा गयाकोर्ट ने फिल्ममेकर को राहत के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क करने का निर्देश दिया

मुंबई/अहमदाबाद: बंबई उच्च न्यायालय ने झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर साझा करने के संबंध में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज मामले में मंगलवार को फिल्मकार अविनाश दास की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। 

सिंघल को हाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। इस बीच, एक अधिकारी ने बताया कि गुजरात पुलिस ने फोटो साझा पर उपजे विवाद को लेकर अहमदाबाद में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दास (46) को बुधवार को उसके समक्ष पेश होने को कहा है। वहीं, न्यायमूर्ति भारती डांगरे की अवकाशकालीन पीठ ने अधिवक्ता आदिल खत्री के माध्यम से दायर दास की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और फिल्म निर्माता को ‘‘राहत के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क करने’’ का निर्देश दिया। 

न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि अहमदाबाद, जहां दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, वह मुंबई से बहुत दूर नहीं है। न्यायमूर्ति ने कहा कि दास को गिरफ्तारी से बचने या मामले से संबंधित किसी अन्य राहत के लिए अहमदाबाद में संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इस बीच, मुंबई पुलिस के अधिकारी ने बताया कि उपनगर अंधेरी के निवासी दास को सोमवार रात को ई-मेल के जरिये समन दिया गया है।

अहमदाबाद की अपराध शाखा के सूत्रों ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। दास के वकील ने कहा कि वह राहत प्राप्त करने के लिए अपने मुवक्किल की ओर से अहमदाबाद की अदालत के समक्ष तत्काल एक अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने इस महीने की शुरुआत में झारखंड की खनन सचिव सिंघल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कोष की कथित हेराफेरी से संबंधित धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था और सिंघल से कथित रूप से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के घर से 18 करोड़ रुपये से अधिक नकद भी जब्त किया था। 

अहमदाबाद पुलिस की अपराध जांच शाखा के एक अधिकारी ने पिछले हफ्ते कहा था कि दास (46) ने आठ मई को अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर साझा की थी। अधिकारी ने कहा था कि पांच साल पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ली गई तस्वीर में शाह और सिंघल साथ दिख रहे हैं, लेकिन दास ने इसे लोगों को गुमराह करने और मंत्री की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से ट्वीट किया था। 

अहमदाबाद पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में दास पर अपने फेसबुक अकाउंट पर 17 मार्च को तिरंगा पहने एक महिला की छेड़छाड़ कर बनाई गई तस्वीर पोस्ट करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया है। दास ने स्वरा भास्कर, संजय मिश्र और पंकज त्रिपाठी अभिनीत 2017 की फिल्म ‘अनारकली ऑफ आरा’ का निर्देशन किया था।

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