अचल संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में फतवे की कोई वैधानिकता नहीं हो सकती: अदालत

By भाषा | Updated: December 22, 2020 00:01 IST2020-12-22T00:01:37+5:302020-12-22T00:01:37+5:30

Fatwa cannot have any legality in terms of ownership of immovable property: court | अचल संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में फतवे की कोई वैधानिकता नहीं हो सकती: अदालत

अचल संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में फतवे की कोई वैधानिकता नहीं हो सकती: अदालत

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि फतवे की खासतौर पर अचल संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में कोई वैधानिकता या वैधता नहीं हो सकती और ऐसी घोषणाएं तीसरे पक्ष के लिये बाध्यकारी नहीं होंगी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह का यह फैसला निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया जिसमें यहां दरियागंज में एक संपत्ति के मालिकाना हक के संदर्भ में आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

निचली अदालत में संपत्ति पर कब्जे के लिये याचिका दायर करने वाले ने उच्च न्यायालय में दावा किया कि वे संपत्ति के मालिक हैं जिसे उन्होंने उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी से खरीदा है जिसे 1971 में जारी एक फतवे के माध्यम से कथित तौर पर संपत्ति का अधिकार दिया गया था।

इस याचिका का विरोध करते हुए संपत्ति के किरायेदार ने दावा किया था कि संपत्ति की मूल मालकिन ने यह घोषणा की थी कि उनकी मौत के बाद किरायेदार/कब्जाधारक उसके मालिक बन जाएंगे। किरायेदार ने यह भी कहा कि वह 32 सालों से बिना किराया दिये वहां रह रहे हैं।

वादी का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अर्पित भार्गव ने कहा कि मालकिन की मौत के बाद फतवे के माध्यम से संपत्ति का अधिकार उनके रिश्तेदार को सौंपा गया था।

न्यायमूर्ति सिंह ने हालांकि कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2014 में कहा था कि फतवा एक वैधानिक बाध्यकारी दस्तावेज की जरूरतों को पूरी नहीं करता और कानून में उनकी वैधता के कोई प्रमाण नहीं हैं।

उच्च न्यायालय ने मौजूदा मामले में वाद के नौ साल से भी ज्यादा पुराना होने के मद्देनजर निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह छह महीने के अंदर सुनवाई पूरी कर 31 जुलाई 2021 तक फैसला सुनाए।

इस निर्देश के साथ अदालत ने याचिका को निस्तारित कर दिया।

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Web Title: Fatwa cannot have any legality in terms of ownership of immovable property: court

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