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Fact Check: अगर आपने भी 3 महीने तक नहीं लिया राशन तो रद्द हो सकता है आपका राशन कार्ड, जानें क्या है सच्चाई?

By स्वाति सिंह | Updated: December 21, 2020 13:34 IST

फेसबुक और वाट्सऐप में शेयर हो रहे वायरल खबर में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक, तीन महीने तक राशन नहीं लिए जाने पर राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।

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ठळक मुद्देदावा किया जा रहा है कि अगर आपने तीन महीने राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता हैखबर के वायरल होते ही PIB ने Fact Check में इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया हैपीआईबी ने लिखा है कि यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है कि अगर आपने तीन महीने तक अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया तो वह रद्द हो जाएगा। ऐसे में अगर आपके पास ही कुछ इस तरह का मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए। दरअसल, इस वायरल खबर में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक, तीन महीने तक राशन नहीं लिए जाने पर राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। खबर के वायरल होते ही पीआईबी ने फेक्ट चैक में माध्यम से इस खबर की सच्चाई का पता लगाया और इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। 

पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं, जिनमें 3 महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द करने की बात कही गई है।' पीआईबी ने लिखा है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं।

पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक, यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी मैसेज या सूचना आई है तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। पीआईबी ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और राशन कार्ड नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

आपको बता दें कि पीआईबी ने फैक्ट चेक नाम से एक सर्विस शुरू की हुई है। इसके तहत मीडिया में सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों की सच्चाई का पता लगाया जाता है। अगर आपके पास भी कोई डाउटफुल खबर है तो आप उसे factcheck.pib.gov.in या फिर वॉट्सऐप नंबर +918799711259 या ईमेलः pibfactcheck@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी पीआईबी की वेबसाइट pib.gov.in पर भी उपलब्ध है।

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