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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, दृष्टिबाधितों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने की संभावना तलाशे मोदी सरकार

By भाषा | Updated: October 15, 2019 05:57 IST

अदालत ने अधिवक्ता एम सूफियान सिद्दीकी को न्याय मित्र नियुक्त किया और पीठ से कहा कि उन्होंने एक रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें उन्होंने एक ऐप विकसित करने का सुझाव दिया है जो दृष्टिबाधितों की खरीदारी, सड़क पर चलने और अन्य गतिविधियों में मदद करेगा।

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ठळक मुद्देदिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को दृष्टिबाधित लोगों के लिये ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने की संभावना तलाशने को कहा जो उन्हें स्वतंत्र और सम्मानजनक तरीके से जीने के लिये सक्षम बना सके। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को दृष्टिबाधित लोगों के लिये ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने की संभावना तलाशने को कहा जो उन्हें स्वतंत्र और सम्मानजनक तरीके से जीने के लिये सक्षम बना सके। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की ओर से लिखे गए पत्र को जनहित याचिका मानकर अदालत ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। दवे ने अपने पत्र में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के बाहर अवैध पार्किंग और वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी। पत्र में मथुरा रोड पर फुट ओवरब्रिज भी बनाने की मांग की गई है ताकि दृष्टिबाधित लोग सड़क पार कर एसोसिएशन के भवन तक जा सकें।

अदालत ने अधिवक्ता एम सूफियान सिद्दीकी को न्याय मित्र नियुक्त किया और पीठ से कहा कि उन्होंने एक रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें उन्होंने एक ऐप विकसित करने का सुझाव दिया है जो दृष्टिबाधितों की खरीदारी, सड़क पर चलने और अन्य गतिविधियों में मदद करेगा।

सुझावों पर गौर करते हुए पीठ ने केंद्र सरकार को मोबाइल ऐप विकसित करने का काम सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने दिल्ली सरकार को इस काम में केंद्र की मदद करने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार ने इस बीच अदालत से कहा कि फुट ओवरब्रिज का काम पूरा हो गया है।

उपरोक्त टिप्पणी और निर्देशों के साथ अदालत ने दवे के पत्र के आधार पर शुरू की गई याचिका का निस्तारण कर दिया। 

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