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यौन हमले के मामले में पूर्व मंत्री को मिली जमानत

By भाषा | Updated: July 7, 2021 17:59 IST

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चेन्नई, सात जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री एम मणिकंदन को यौन हमले के मामले में जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने मणिकंदन को सशर्त जमानत दी है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि मणिकंदन का डॉक्टर होने के अलावा गहरा सामाजिक संबंध है और मंत्री पद खोने के बाद वह मदुरै में अपने पेशे का काम कर रहे थे। उनका एक परिवार भी है।

मणिकंदन को संबंधित जेल के अधीक्षक के समक्ष 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जाएगी।

अदालत ने कहा कि उन्हें 15 दिन के भीतर सैदापेट की एक स्थानीय अदालत के समक्ष 10,000-10,000 रुपये का दो मुचलका देना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनकी जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी सैदापेट में मजिस्ट्रेट की अदालत को सौंपना होगा।

अदालत ने कहा कि मणिकंदन को पुलिस के समक्ष दो सप्ताह के लिए रोजाना सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर और उसके बाद जब कभी भी पूछताछ के लिए बुलाने की आवश्यकता हो तो पेश होना होगा।

एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ धोखाधड़ी और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था और उनकी गिरफ्तारी हुई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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