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पंचायत्तीराज संस्थान, नगर निकाय के शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ, एक अप्रैल से 15 प्रतिशत की वेतन वृद्धि

By भाषा | Updated: August 19, 2020 05:30 IST

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के अनुरुप राज्य के पंचायत्तीराज संस्थान और नगर निकाय के शिक्षकों के लिए नई सेवाशर्त नियमावली, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ और अन्य सुविधाएं देने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी गई। 

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पटनाः मंत्रिपरिषद ने पंचायत्तीराज संस्थान और नगर निकाय के शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने और एक अप्रैल से उनके मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार एवं वित्त तथा उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ ने संयुक्त रूप से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी दी। 

अपर मुख्य सचिव महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के अनुरुप राज्य के पंचायत्तीराज संस्थान और नगर निकाय के शिक्षकों के लिए नई सेवाशर्त नियमावली, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ और अन्य सुविधाएं देने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी गई। 

उन्होंने बताया कि इन शिक्षकों के ईपीएफ पर करीब 815 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पंचायत्तीराज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को 01 अप्रैल, 2021 को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। 

महाजन ने कहा कि वर्तमान में उक्त कोटि के कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की संख्या लगभग 3.5 लाख है और इनकी वेतन वृद्धि पर अनुमातिक वार्षिक व्यय 1,950 करोड़ रुपये का होगा। 

महाजन ने कहा कि राज्य के पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों की सेवाशर्तों को बेहतर बनाने हेतु बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार॑वाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 28 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। 

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