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एल्गार परिषद मामला: वरवरा राव को स्थायी चिकित्सा जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, चिकित्सा जमानत की अवधि बढ़ाई

By विशाल कुमार | Updated: April 13, 2022 12:53 IST

एल्गार परिषद मामले के आरोपी वरवरा राव को पिछले साल 22 फरवरी को स्वास्थ्य के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी, और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। अदालत ने राव को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए दी गई अंतरिम जमानत को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया।

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ठळक मुद्देवरवरा राव एल्गार परिषद मामले के आरोपी हैं।तेलंगाना के हैदराबाद में स्थायी चिकित्सा जमानत और स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी थी। राव को पिछले साल 22 फरवरी को स्वास्थ्य के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी।

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एल्गार परिषद मामले के आरोपी वरवरा राव की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने मुंबई में खराब स्वास्थ्य और उच्च खर्चों का हवाला देते हुए तेलंगाना के हैदराबाद में स्थायी चिकित्सा जमानत और स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी थी। 

हालांकि, अदालत ने राव को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए दी गई अंतरिम जमानत को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया। अदालत ने पाया कि तलोजा केंद्रीय कारागार में शर्तों को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों में कुछ तथ्य है और कहा कि उसने कुछ कमियों को नोट किया और उस संबंध में निर्देश पारित किया।

जस्टिस सुनील बी. शुक्रे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महाराष्ट्र के महानिरीक्षक (कारागार) को निर्देश दिया कि वह तलोजा और सभी जेलों से चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर महाराष्ट्र कारागार अस्पताल नियम, 1970 के अनुसार जानकारी एकत्र करें और अपनी स्पष्ट राय दें। 

हाईकोर्ट ने आईजी (कारागार) को 1970 के नियमों के अनुसार 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीठ ने विशेष एनआईए अदालत को मुकदमे में तेजी लाने और दिन-प्रतिदिन के आधार पर इसे चलाने का भी निर्देश दिया और मामले के पक्षकारों से सहयोग बढ़ाने को कहा। 

इसने विशेष अदालत से मुकदमे में देरी से संबंधित सभी पक्षों द्वारा उठाई गई शिकायतों पर भी ध्यान देने को कहा।

अदालत ने सुनवाई समाप्त करने के बाद 21 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और राव के जेल लौटने के समय तक अपने फैसले की घोषणा की तारीख तक बढ़ा दिया था। राव को पिछले साल 22 फरवरी को स्वास्थ्य के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी, और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है।

टॅग्स :Varavara Raoबॉम्बे हाई कोर्टएनआईएNIA
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