दिल्ली: चुनाव आयोग ने तेलंगाना के गोशामहल क्षेत्र से बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह को यूपी में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
अपने विवादित बयानों से अक्सर मीडिया के सुर्खियों में बने रहने वाले टी राजा सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए जनता को धमकाया है।
जानकारी के मुताबिक बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह पर आईपीसी की धारा 171सी और 171एफ और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
चुनाव आयोग ने राजा के उस वीडियो बयान पर संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने यूपी इलेक्शन के मामले में एक वीडियो जारी करते हुए वोटरों को धमकाने का प्रयास किया था। आयोग ने राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले वीडियो पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें आयोग ने उनसे पूछा था कि विवादित बयान के लिए उनके खिलाफ क्यों न एक्शन लिया जाए।
दरअसल टी राजा सिंह ने यूपी में दूसरे चरण के मतदान समाप्ति के बाद एक वीडियो जारी करके कहा था कि यूपी में दूसरे फेज की पोलिंग हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई, जो लोग योगी जी को पसंद नहीं करते वे भारी संख्या में घर से निकले और मतदान किया।
वीडियो में इसके आगे उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते, उनसे कहूंगा कि योगी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर मंगवा लिए हैं। ये सभी यूपी की ओर से निकल चुके हैं। चुनाव के बाद उन इलाकों की पहचान की जाएगी, जहां के लोगों ने योगी जी को वोट नहीं दिया है।
इसके साथ ही बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह अपने विवादित वीडियो में यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी में रहना है, तो योगी-योगी कहना होगा।
इस वीडियो बयान के बाद चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस पर जवाब देने के लिए तेलंगाना के विधायक राजा को शनिवार दोपहर 1 बजे तक का समय दिया गया था। लेकिन राजा की ओर से जवाब न दिये जाने की सूरत में आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए राजा सिंह के चुनाव प्रचार और मीडिया साक्षात्कार पर 72 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।