कोलकाता, 23 मार्च भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनाव अभिकर्ताओं के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय किया है, जिसके तहत कोई भी दल किसी ऐसे व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी भी मतदान केंद्र पर चुनाव अभिकर्ता नामित कर सकता है जो उस क्षेत्र का मतदाता हो। यह जानकारी मंगलवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
इससे पहले चुनाव अभिकर्ता को उस मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य था जहां का उसे अभिकर्ता बनना होता था।
उन्होंने कहा, ‘‘इस नए नियम से राजनीतिक दलों को हर मतदान केंद्र पर एक चुनाव अभिकर्ता नियुक्त करने में सहयोग मिलेगा। इससे किसी भी राजनीतिक दल को कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव अभिकर्ता नियुक्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस समय एक एजेंट मिलना मुश्किल है।’’
पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त मतदान केंद्रों की संख्या 78,903 थी जो 2021 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 1,01,790 हो गई है।
अधिकारी ने बताया कि इस बीच इस बात की आशंका है कि मोटरसाइकिल रैली से मतदाता डर सकते हैं इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव से 72 घंटे पहले मोटरसाइकिल रैली को अनुमति नहीं देने का निर्णय किया है।
पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच होंगे। वोटों की गिनती दो मई को होगी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।