जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में पांच जुलाई से प्रत्यक्ष सुनवायी प्रारंभ होगी

By भाषा | Updated: June 30, 2021 21:30 IST2021-06-30T21:30:33+5:302021-06-30T21:30:33+5:30

Direct hearing will start in Jammu and Kashmir High Court from July 5 | जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में पांच जुलाई से प्रत्यक्ष सुनवायी प्रारंभ होगी

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में पांच जुलाई से प्रत्यक्ष सुनवायी प्रारंभ होगी

श्रीनगर, 30 जून जम्मू कश्मीर में सोमवार से अब मामलों की सुनवाई प्रत्यक्ष रूप से की जायेगी और अदालत परिसर में केवल उन्हीं अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को प्रवेश की अनुमति होगी जिन्होंने कोविड-19 रोधी टीका लगवाया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है।

रजिस्ट्रार जनरल जवाद अहमद की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की बदल रही स्थिति के आलोक में अधिवक्ताओं को पांच जुलाई से अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी । इसमें कहा गया है कि हालांकि, उच्च न्यायालय के केवल उन्हीं अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को प्रवेश की अनुमति होगी जिन्होंने टीकाकरण करवा लिया है।

आदेश के अनुसार, अधिवक्ताओं अदालत भवन में तभी आने के लिये कहा गया है जब उनके संबंधित मामले सुनवाई के लिये सूचीबद्ध हो ।

इसमें कहा गया है कि अधिवक्ताओं को अदालत कक्षों में तभी प्रवेश की अनुमति होगी जब उनके मामले सुनवाई के लिये लाये जायेंगे । इसमें यह भी कहा गया है कि इस दौरान दोनों पक्षों से केवल दो दो अधिवक्ताओं को अदालत कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी ।

आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं, एजेंटों अथवा अधिवक्ताओं के लिपिकों के प्रवेश पर रोक जारी रहेगी।

इसमें कहा गया है कि यदि किसी वादी को उचित आधार पर व्यक्तिगत रूप से मामले में बहस करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी ।

आदेश में यह भी कहा गया है कि आरोपियों एवं गवाहों को कोविड के उचित प्रोटोकॉल के पालन करने के साथ ही अदालत समक्ष उपस्थित होने की अनुमति होगी।

इसमें कहा गया है कि अदालत एक अधिवक्ता को मामले में आनलाइन सुनवाई की अनुमति दे सकती है अगर वह व्यक्तिगत रूप से पेश होने की स्थिति में नहीं हो और दूसरे पक्ष को (आनलाइन सुनवाई पर) आपत्ति नहीं हो।

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Web Title: Direct hearing will start in Jammu and Kashmir High Court from July 5

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