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धन शोधन मामले में देशमुख की हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ाई गई

By भाषा | Updated: November 12, 2021 14:17 IST

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मुंबई, 12 नवंबर मुंबई की धन-शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के मामलों से जुड़ी एक विषेश अदालत ने कई करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत शुक्रवार को 15 नवंबर तक बढ़ा दी।

प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था।

विशेष अवकाशकालीन अदालत ने छह नवंबर को 71 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ईडी की हिरासत की मांग खारिज कर दी थी।

इसके एक दिन बाद ही बंबई उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

पूर्व मंत्री को शुक्रवार को पीएमएलए की अदालत के न्यायाधीश एचएस सठभाई के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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