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जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 30 दिनों की पैरोल, कड़ी नजर रखने का भी निर्देश

By रुस्तम राणा | Updated: July 20, 2023 18:31 IST

डेरा प्रमुख सिरसा में अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के आरोप में रोहतक की जेल में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है।

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ठळक मुद्दे हरियाणा सरकार ने एक बार फिर बलात्कार के दोषी बाबा की पैरोल को मंजूरी दीराम रहीम सिंह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शाह सतनाम आश्रम में रहेंगेडेरा सच्चा सौदा प्रमुख बलात्कार के आरोप में रोहतक की जेल में 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं

चंडीगढ़: जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को गुरुवार को 30 दिन की पैरोल दी गई। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने एक बार फिर बलात्कार के दोषी बाबा की पैरोल को मंजूरी दे दी है, जिसे पहले इसी साल जनवरी में पैरोल दी गई थी। 

हालिया आदेश के अनुसार, पैरोल अवधि के दौरान गुरमीत राम रहीम सिंह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शाह सतनाम आश्रम में रहेगा। डेरा प्रमुख सिरसा में अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के आरोप में रोहतक की जेल में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अलग-अलग कारणों से पांच अलग-अलग मौकों पर पैरोल पर जेल से रिहा किया गया है। स्वयंभू बाबा ने हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 की धारा 3 के तहत पैरोल के लिए आवेदन किया था। 30 दिन की पैरोल देते हुए, अधिकारियों ने गुरमीत राम रहीम सिंह पर कई शर्तें भी रखीं, जिसमें पैरोल अवधि के दौरान रिहाई वारंट में निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की शर्त भी शामिल थी।

पैरोल आदेश में राम रहीम को पैरोल अवधि के दौरान "शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार बनाए रखने" और "पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने" का आदेश दिया गया। रिहाई वारंट में स्थानीय पुलिस स्टेशन को 30 दिन की पैरोल अवधि के दौरान गुरमीत राम रहीम सिंह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया गया।

गौरतलब है कि अगस्त 2017 में पंचकुला में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। 2019 में, एक पत्रकार की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह और तीन अन्य को दोषी ठहराया गया।

 

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