नई दिल्ली:दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के जलमग्न बेसमेंट में डूबकर तीन छात्रों की दुखद मौत के सिलसिले में गिरफ्तार एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को यहां एक अदालत को बताया कि उन्होंने कोचिंग सेंटर की मौत के मामले में एसयूवी चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का कठोर आरोप हटाने का फैसला किया है। कथूरिया पर आरोप है कि उसने अपनी फोर्स गोरखा कार को सड़क पर चलाया, जहां बारिश का पानी भरा हुआ था, जिससे पानी बढ़ गया और कोचिंग सेंटर की तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट जलमग्न हो गया।
जांच अधिकारी ने कहा, "48 घंटे की कार्यवाही में आगे की जांच के दौरान, यह पता चला है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तत्व, इस स्तर पर, पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं हो रहे हैं।" कथूरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी फोर्स गोरखा कार को सड़क पर चलाया, जो बारिश के पानी से भरी हुई थी, जिससे पानी बढ़ गया और कोचिंग सेंटर वाली तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट जलमग्न हो गया।
एसयूवी चालक को 29 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में तीन छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी। कथूरिया को गैर इरादतन हत्या के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।