नई दिल्ली, 18 जून। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर में बीते 7 दिनों से धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट के ने सीएम केजरीवाल के धरने के गैरसंवेधानिक करार देते हुए कहा है कि आप किसी के घर और दफ्तर में धरने पर नहीं बैठ सकते। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से दो टूक पूछा कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपराज्यापाल अनिल बैजल के दफ्तर में धरने की अनुमति किसने दी है जो वे धरने पर बैठे हैं।
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हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि, आप ऐसे किसी के घर में या ऑफिस में जबरन घुसकर धरना नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह असवैंधानिक है। इसे धरना नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट की इस फटकार के बाद हो सकता है कि अब जल्द ही मुख्यमंत्री केजरीवाल को एलजी हाऊस खाली करना पड़े।
आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म करने, दिल्ली में राशन वितरण संबंधी मांगो को लेकर बीते 6 दिनों से सीएम केजरीवाल उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर में बैठे हैं। इस मामले में रविवार को प्रेस कॉफ्रेंस कर दिल्ली आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें वे आईएएस पर काम न करने और हड़ताल पर जाने के आरोप लगा रहे हैं।
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इस मामले में आईएएस एसोसिएशन की ओर से आईएएस अधिकारी मनीषा सक्सेना ने कहा कि, हम ये बता देना चाहते हैं कि हम हड़ताल पर नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली की जनता में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जानकारी पूरी तरह झूठी और आधारहीन है जिसमें वे यह कह रहे हैं कि दिल्ली में आईएएस अधिकारी हड़ताल पर हैं।
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उन्होंने कहा कि हम समय पर मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं। सभी डिप्टी ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं। हम कभी-कभी छुट्टियों पर भी काम कर रहे हैं। वहीं आईएएस एसोसिएशन की ओर से आईएएस अधिकारी वर्षा जोशी ने कहा कि, हमें अपना काम करने दें और आप अपना करें। हम अपने आप को डरा हुए और पीड़ित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमे पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से उपयोग किए जा रहे है।
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