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एयरसेल-मैक्सिस मामला: CBI कोर्ट ने पी चिदंबरम, बेटे कार्ती को अग्रिम जमानत दी

By भाषा | Updated: September 5, 2019 14:39 IST

चिदंबरम 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं। 

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ठळक मुद्देविशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने चिंदबरम तथा उनके बेटे को राहत दे दी हैINX मीडिया घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने चिंदबरम तथा उनके बेटे को राहत दे दी और उन्हें मामलों की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाए। आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है।’’

INX मीडिया घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को बड़ा झटका

आईएनएक्स मीडिया घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका है। शीर्ष कोर्ट ने ईडी मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, "प्रारंभिक चरण में अग्रिम जमानत देना जांच को विफल कर सकता है। यह अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है। आर्थिक अपराध अलग-अलग स्तर पर हैं और इसे अलग दृष्टिकोण के साथ निपटा जाना चाहिए। ”

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चिदंबरम नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रूख कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने  चिदंबरम से तीन अलग-अलग तारीख पर हुई पूछताछ का अक्षरश: ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश ईडी को देने की मांग करने वाली कांग्रेस नेता की याचिका भी खारिज कर दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। 

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