दिल्ली दंगे: यूएपीए आरोपी शरजील इमाम ने जमानत अर्जी दायर की, कहा अभियोजन के पास कोई सबूत नहीं

By भाषा | Updated: July 15, 2021 22:53 IST2021-07-15T22:53:26+5:302021-07-15T22:53:26+5:30

Delhi riots: UAPA accused Sharjeel Imam files bail application, says prosecution has no evidence | दिल्ली दंगे: यूएपीए आरोपी शरजील इमाम ने जमानत अर्जी दायर की, कहा अभियोजन के पास कोई सबूत नहीं

दिल्ली दंगे: यूएपीए आरोपी शरजील इमाम ने जमानत अर्जी दायर की, कहा अभियोजन के पास कोई सबूत नहीं

नयी दिल्ली, 15 जुलाई गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार जेएनयू छात्र शरजील इमाम ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों की साजिश के मामले में यहां एक अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और आरोप पूरी तरह से अनुमानों पर आधारित हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम की जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई की तिथि 6 अगस्त तय की।

मामले में इमाम के साथ कई अन्य लोगों पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन पर फरवरी 2020 की हिंसा का ‘‘मुख्य षड्यंकर्ता’’ होने का आरोप है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।

अधिवक्ता अहमद इब्राहिम के माध्यम से दायर जमानत याचिका में इमाम ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप एक 'आतंकवादी कृत्य' किये जाने का खुलासा नहीं करते हैं और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘अभियोजन के पास कोई सबूत नहीं है और जहां तक पूरी साजिश से याचिकाकर्ता से संबंध का सवाल है तो यह पूरी तरह से अनुमानों और संदेहों पर आधारित है।’’

इमाम ने कहा कि जब दंगे हुए थे तब उसे एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया था और वह कभी भी किसी हिंसा में शामिल नहीं हुआ और न ही हिंसा को प्रोत्साहित किया।

इमाम ने दो विश्वविद्यालयों में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने से जुड़े एक मामले में भी जमानत अर्जी दाखिल की है। इस पर दो अगस्त को सुनवाई होगी।

इमाम के अलावा, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, जेएनयू की छात्राओं नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों पर भी मामले में कड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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Web Title: Delhi riots: UAPA accused Sharjeel Imam files bail application, says prosecution has no evidence

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