Delhi riots case: 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज
By रुस्तम राणा | Updated: May 28, 2024 15:28 IST2024-05-28T15:14:06+5:302024-05-28T15:28:00+5:30
उमर खालिद 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी हैं। उन्होंने इस मामले में नियमित जमानत की मांग की। यह उनकी दूसरी जमानत अर्जी थी।

Delhi riots case: 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली:दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी। वह 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी हैं। उन्होंने इस मामले में नियमित जमानत की मांग की। यह उनकी दूसरी जमानत अर्जी थी।
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उमर खालिद ने 2020 में 23 जगहों पर पूर्व नियोजित विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी परिणति दंगों में हुई। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस लेने के बाद, खालिद ने परिस्थितियों में बदलाव और अन्य आरोपियों के साथ समानता के आधार पर जमानत की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट का रुख किया। उमर खालिद का बचाव कर रहे वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस ने दिल्ली पुलिस की दलीलों पर सवाल उठाते हुए पूछा था, "क्या संदेश साझा करना एक आपराधिक या आतंकवादी कृत्य है?"
उन्होंने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की पहले की दलीलों का जवाब दिया, जिन्होंने दावा किया था कि खालिद राजनीति में लोगों और सोशल मीडिया पर अन्य लोगों के साथ कुछ लिंक साझा करके एक साजिश के तहत अपनी कहानी को बढ़ा रहा था। पेस ने तर्क दिया कि खालिद "सही आख्यान" साझा कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न समाचार एंकरों के बयानों का जिक्र करते हुए यह भी दावा किया कि खालिद के खिलाफ एक शातिर मीडिया ट्रायल हो रहा था, जो हर समय आरोप पत्र पढ़ रहे थे।
Delhi's Karkardooma Court rejects the bail application of Umar Khalid in larger conspiracy of Delhi riots case. He is accused in UAPA case related to 2020 Delhi riots. He sought a regular bail in the matter. It was his second bail application.
— ANI (@ANI) May 28, 2024
पेस ने तर्क दिया कि खालिद के खिलाफ कोई आतंकी मामला नहीं बनता है और पुलिस के पास इस आशय की कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास बताया। पेस ने यह भी कहा कि अन्य आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा, जिनकी खालिद के समान भूमिका थी, को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी। जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि खालिद की चैट से जमानत की सुनवाई को प्रभावित करने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने की आदत का पता चला है।