दिल्ली दंगा: मीडिया लीक की पुलिस सतर्कता जांच रिपोर्ट को लेकर अदालत ने असंतोष जताया

By भाषा | Published: March 1, 2021 08:28 PM2021-03-01T20:28:31+5:302021-03-01T20:28:31+5:30

Delhi riot: Court expresses dissatisfaction over police vigilance inquiry report of media leaks | दिल्ली दंगा: मीडिया लीक की पुलिस सतर्कता जांच रिपोर्ट को लेकर अदालत ने असंतोष जताया

दिल्ली दंगा: मीडिया लीक की पुलिस सतर्कता जांच रिपोर्ट को लेकर अदालत ने असंतोष जताया

नयी दिल्ली, एक मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की उस सतर्कता जांच रिपोर्ट पर असंतोष जताया जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) विश्वविद्यालय के एक छात्र का इकबालिया बयान मीडिया को लीक करने के आरोप को लेकर की गई थी। उक्त छात्र को पिछले साल उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

उच्च न्यायालय ने जांच को चोरी के एक मामूली मामले की सामान्य जांच से भी बदतर करार देते हुए कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह से निरुत्तर है। अदालत ने विशेष पुलिस आयुक्त (सतर्कता) को मामले में 5 मार्च को आनलाइन सुनवायी में उपस्थित होने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा, ‘‘यह सतर्कता जांच चोरी के एक मामले की एक सामान्य जांच से भी बदतर है।’’

पुलिस द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि उसने केस फाइल दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय को भेज दी है ।

इस पर अदालत ने कहा, ‘‘ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। आपने जांच कहां की, आपने किससे पूछताछ की? फाइलें कहां भेजी गईं थीं? कौन उन्हें दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ले गया और कौन उन्हें वापस लाया, रिपोर्ट में कुछ नहीं है। यह पूरी तरह से निरुत्तर है। ये सड़क पर पड़े दस्तावेज़ नहीं हैं।’’

उच्च न्यायालय जेएमआई के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें जांच के दौरान जांच एजेंसी द्वारा दर्ज उसके बयान को मीडिया में लीक को लेकर पुलिस अधिकारियों पर कदाचार के आरोप लगाये गए हैं।

इससे पहले अदालत ने पुलिस को आरोपी के इकबालिया बयान के लीक होने की सतर्कता जांच रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सतर्कता जांच यह पता लगाने में असमर्थ है कि क्या हुआ, तो कठोर आदेश पारित किए जाएंगे और पुलिस को यह पता लगाना होगा कि लीक कहां से हुआ था।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सतर्कता जांच रिपोर्ट कहती है कि आरोप के संबंध में सबूत नही हैं। नहीं, आरोप पुष्ट हैं। आपको पता लगाना था कि यह किसने किया है।’’

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अमित महाजन ने कहा कि पुलिस सूचना के लीक होने से उतनी ही व्यथित है और यह अवांछनीय था।

इस पर अदालत ने कहा कि यह सिर्फ अवांछनीय नहीं था, यह आरोपी के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण था और निष्पक्षता और जांच की शुचिता के लिए इन चीजों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

तन्हा की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि समाचार चैनल द्वारा प्रसारण का उद्देश्य तन्हा की छवि धूमिल करना था।

उन्होंने दलील दी कि यदि दिल्ली पुलिस ईमानदार, पारदर्शी होती और अपना इरादा दिखाया होता, तो यह एक ऐसी एजेंसी हो सकती है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसे केवल अपने लोगों को बचाने की चिंता है।

अदालत ने तन्हा के वकील की दलीलें पूरी होने पर दिल्ली पुलिस और मीडिया हाउस, ज़ी न्यूज़ मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के वकीलों की दलीलें सुनने के लिए मामले को 5 मार्च को सुनवायी के लिए सूचीबद्ध किया।

तन्हा के वकील ने पहले कहा था कि दस्तावेजों के लीक होने के संबंध में पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर सवाल की जांच के अलावा, एक संज्ञेय अपराध भी किया गया है और उचित कार्रवाई करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा था कि मीडिया घरानों - ज़ी न्यूज़ मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओपइंडिया - के कदम ने मीडिया में इस तरह के दस्तावेज़ रखने के लिए प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया और इस संबंध में एक लिखित बयान दायर करने के लिए समय मांगा।

उच्च न्यायालय ने इससे पहले दंगा मामले में तन्हा के कथित कबूलनामे के प्रसारण पर ज़ी न्यूज़ से सवाल किया था और कहा था कि इस तरह के दस्तावेज़ों को बाहर लाकर प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने मीडिया हाउस को निर्देश दिया था कि वह एक हलफनामा दाखिल करे जिससे उस स्रोत का नाम पता चले जिससे संबंधित पत्रकार को दस्तावेज मिले थे।

इससे पहले, पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) ने एक हलफनामे में कहा था कि दिल्ली पुलिस भी उस समाचार रिपोर्ट से व्यथित है जिसमें तन्हा का कथित इकबालिया बयान लीक हुआ था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Delhi riot: Court expresses dissatisfaction over police vigilance inquiry report of media leaks

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे