दिल्ली : राशन कार्ड धारक के बीमार या बुजुर्ग होने पर नामित व्यक्ति राशन ले सकता

By भाषा | Published: August 30, 2021 11:50 PM2021-08-30T23:50:00+5:302021-08-30T23:50:00+5:30

Delhi: Nominee can take ration if the ration card holder is sick or elderly. | दिल्ली : राशन कार्ड धारक के बीमार या बुजुर्ग होने पर नामित व्यक्ति राशन ले सकता

दिल्ली : राशन कार्ड धारक के बीमार या बुजुर्ग होने पर नामित व्यक्ति राशन ले सकता

दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों पर उम्र और बीमारी की वजह से राशन लेने नहीं पहुंचने वाले कार्ड धारकों के स्थान पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति राशन ले सकता है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा 26 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया कि लाभार्थी द्वारा उसकी ओर से राशन लेने के लिए व्यक्ति को नामित करने हेतु कुछ अर्हताएं तय की गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में ई-पीओएस प्रणाली लागू की गई है जिसके तहत लाभार्थी को अंगूठे या आंखों की पुतली के जरिये सत्यापित करने पर ही राशन दिया जाता है। आदेश में कहा गया कि व्यक्ति को नामित वे राशन कार्डधारक ही कर सकते हैं जिनके परिवार में चार या इससे कम सदस्य हैं। केवल तीन परिस्थितियों में कार्ड धारक उसकी ओर से राशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नामित कर सकता है। आदेश के मुताबिक ये परिस्थितियां हैं, अगर परिवार के सभी सदस्यों की उम्र 65 साल से अधिक और 16 साल से कम होती है और वे स्वयं उचित मूल्य की दुकान पर जाने में अक्षम होते हैं। परिवार के सभी सदस्य कुष्ठ रोग से गस्त हैं, दिव्यांग हैं या बिस्तर पर हैं या ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिससे बुरी तरह से लाभार्थी प्रभावित है। कार्ड में दर्ज सभी व्यक्तियों का आधार सही होने पर भी ई-पीओएस से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है।’’ सरकार ने कहा है कि नामित व्यक्ति भी राशन कार्ड धारक होना चाहिए और उसी उचित मूल्य की दुकान से संबध होना चाहिए जिसके लिए उसे नामित किया गया है। आदेश में कहा गया कि लाभार्थी को व्यक्ति नामित करने के लिए नामांकन फार्म भरना होगा जिसके साथ राशन कार्ड की छायाप्रति और लाभार्थी और नामांकित व्यक्ति के आधार कार्ड की छाया प्रति सलंग्न करनी होगी।

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Web Title: Delhi: Nominee can take ration if the ration card holder is sick or elderly.

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