Delhi-NCR pollution: दिल्ली-एनसीआर में GRAP III लागू, जानें किस चीज की अनुमति है और क्या बैन

By रुस्तम राणा | Updated: December 16, 2024 16:08 IST2024-12-16T15:27:32+5:302024-12-16T16:08:41+5:30

एक आधिकारिक अपडेट के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर में शैक्षणिक संस्थान अब कक्षा पांच तक की कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ मोड में संचालित करेंगे।

Delhi-NCR pollution: GRAP III implemented in Delhi-NCR, know what is allowed and what is banned | Delhi-NCR pollution: दिल्ली-एनसीआर में GRAP III लागू, जानें किस चीज की अनुमति है और क्या बैन

Delhi-NCR pollution: दिल्ली-एनसीआर में GRAP III लागू, जानें किस चीज की अनुमति है और क्या बैन

Highlightsदिल्ली-एनसीआर के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि के बाद GRAP III लागू कियाGRAP III उपायों के तहत दिल्ली के भीतर डीजल माल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गयास्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं की वापसी के दौरान तोड़फोड़ और खुदाई का काम भी रोक दिया गया है

Delhi-NCR pollution: दिल्ली-एनसीआर के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि के बाद GRAP III लागू किया है। GRAP III उपायों के तहत दिल्ली के भीतर डीजल माल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं की वापसी के दौरान तोड़फोड़ और खुदाई का काम भी रोक दिया गया है। एक आधिकारिक अपडेट के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर में शैक्षणिक संस्थान अब कक्षा पांच तक की कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ मोड में संचालित करेंगे। छात्रों और अभिभावकों के पास जहाँ भी ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध होगी, उसे चुनने का विकल्प होगा।

दिल्ली-एनसीआर के लिए केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता में आई तेज गिरावट के बीच वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए हैं। दोपहर 2 बजे दिल्ली का AQI 367 रहा। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण खराब वायु गुणवत्ता अक्सर नवंबर से जनवरी तक बनी रहती है।

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया, "शांत हवाओं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर पैनल की उप-समिति ने पूरे एनसीआर में संशोधित GRAP शेड्यूल (शुक्रवार को जारी) के चरण 3 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।" 

चरण 3 के बारे में

चरण 3 में दिल्ली के अंदर BS-IV या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल हल्के वाणिज्यिक वाहनों को भी शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

पहले, ऐसे प्रतिबंध केवल BS-III वाहनों पर ही लागू थे। विकलांग व्यक्तियों को चरण III के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर लगाए गए प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

दिल्ली और एनसीआर राज्य सरकारों को तीसरे चरण के तहत सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए समय में अंतर करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र दिल्ली-एनसीआर में केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए भी इसी तरह के अलग-अलग समय पर निर्णय ले सकता है।

सर्दियों के दौरान, दिल्ली अक्सर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रतिबंध लागू करती है, जो वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करती है - चरण I (खराब) जिसमें AQI 201 और 300 के बीच होता है, चरण II (बहुत खराब) 301 और 400 के बीच, चरण III (गंभीर) 401 और 450 के बीच, और चरण IV (गंभीर प्लस) 450 से ऊपर AQI के लिए।

Web Title: Delhi-NCR pollution: GRAP III implemented in Delhi-NCR, know what is allowed and what is banned

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