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दिल्ली एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेवा मामलों की फाइल केजरीवाल सरकार को लौटाई

By रुस्तम राणा | Updated: May 16, 2023 16:09 IST

एलजी कार्यालय द्वार यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है जिसमें दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले नौकरशाहों (पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित लोगों को छोड़कर) को निर्वाचित सरकार के अधीन रखा गया है।

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ठळक मुद्देएलजी कार्यालय द्वार यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है हाल में SC ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिया है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार को नौकरशाही पर नियंत्रण दिए जाने के कुछ दिनों बाद, एलजी कार्यालय ने मंगलवार को सेवा मामलों से संबंधित फाइलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को वापस कर दिया। इस संबंध में एलजी कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा कि विभिन्न दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कर्मचारियों के अनुबंध के कार्यकाल के विस्तार और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के समूह 'ए' के कर्मचारियों के इस्तीफे की स्वीकृति के प्रस्ताव, एलजी को अनुमोदन के लिए भेजे गए हैं। 

कार्यालय ने आगे कहा कि संबंधित प्रस्तावों को इस अवलोकन के साथ वापस लौटा दिए गए हैं, क्योंकि 11 मई को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में एलजी कार्यालय द्वारा उचित कार्रवाई अथवा आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विभागों को सलाह दी जा सकती है। 

एलजी कार्यालय द्वार यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है जिसमें दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले नौकरशाहों (पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित लोगों को छोड़कर) को निर्वाचित सरकार के अधीन रखा गया है। इससे पहले, दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का फैसला उपराज्यपाल द्वारा किया जाता था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की अनुमति नहीं है, तो विधायिका और जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि एलजी राष्ट्रपति द्वारा सौंपी गई प्रशासनिक भूमिका के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। कार्यकारी प्रशासन केवल उन मामलों तक ही विस्तारित हो सकता है जो विधान सभा के दायरे से बाहर हैं ... और इसका मतलब पूरे एनसीटी दिल्ली पर प्रशासन नहीं हो सकता है अन्यथा इससे दिल्ली में एक अलग निर्वाचित निकाय व्यर्थ हो जाएगा।"

करीब साढ़े चार दिन तक दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका 14 फरवरी, 2019 के एक खंडित फैसले के परिणामस्वरूप आई, जिसमें जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण की दो-न्यायाधीशों की पीठ, जो अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, ने मुख्य न्यायाधीश से तीन-न्यायाधीशों की सिफारिश की राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर फैसला करने के लिए पीठ का गठन किया जाए।

जबकि न्यायमूर्ति भूषण ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास प्रशासनिक सेवाओं पर कोई शक्ति नहीं है, न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा था कि नौकरशाही के शीर्ष पदों (संयुक्त निदेशक और ऊपर) में अधिकारियों का स्थानांतरण या पोस्टिंग केवल केंद्र द्वारा किया जा सकता है। अन्य नौकरशाहों से संबंधित मामलों पर मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का दृष्टिकोण मान्य होगा।

2018 में एक फैसले में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि दिल्ली एलजी निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से बंधे थे, और दोनों को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी।

 

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