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यूट्यूबर कार्ल रॉक को भारतीय सरकार ने किया ब्लैकलिस्ट, वीजा के नियमों और शर्तों के उल्लंघन का आरोप

By दीप्ती कुमारी | Updated: July 10, 2021 11:07 IST

न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल रॉक को भारत सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है । अब वह एक साल तक भारत नहीं आ सकते हैं । हालांकि कार्ल का कहना है कि उन्हें इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया । उन्होंने एक भारतीय नागरिक से शादी की है ।

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ठळक मुद्देन्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल रॉक को सरकार ने किया ब्लैकलिस्टकार्ल ने अपने एक पोस्ट में कहा कि 269 दिनों से वह अपनी पत्नी और परिवार से नहीं मिले कार्ल भारतीय नागरिक से शादी करने के बाद 2019 से भारत में ही थे

दिल्ली : कार्ल रॉक एक जाने-माने यूट्यूबर है , जिन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें बिना कारण बताए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और देश में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है । उनकी पत्नी एक भारतीय नागरिक है और दिल्ली में रहती है । उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायलय में एक याचिका दायर की है । 

मूल रूप से न्यूजीलैंड के रहने वाले कार्ल का अपना एक यूट्यूब चैनल है, जहां वह भारत में यात्रा करने वाले विदेशियों के लिए टिप्स शेयर करते हैं । उन्होंने 2019 में शादी की और दिल्ली के प्रीतमपुरा में अपने पत्नी और परिवार के साथ रहने लगे । शुक्रवार को कार्ल ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसका शीर्षक था 'मैंने 269 दिनों से अपनी पत्नी को क्यों नहीं देखा' । जहां उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी पत्नी और  ससुराल वालों से अलग कर दिया गया क्योंकि उन्हें भारत सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है।

कार्ल रॉक पर वीजा के नियमों और शर्तों के उल्लंघन का आरोप

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि न्यूजीलैंड के नागरिक को वीजा के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अगले साल तक भारत में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है । एक अधिकारी ने कहा कि वह टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे लेकिन यहां उन्होंने कारोबारी गतिविधियां शुरू कर दी थी ।

वहीं, अदालत में कार्ल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि देश के कानून और वीजा की शर्तों का सख्ती से पालन कर रहा था और उनके खिलाफ एक भी शिकायत नहीं आई है। शादी के बाद उन्हें भारतीय नागरिक के जीवनसाथी  और बच्चों के लिए X2 वीजा जारी किया गया था, जो 2024 तक वैध था लेकिन वीजा की यह शर्त थी कि कार्ल किए को हर 180 दिन में भारत से बाहर जाना होगा और संबंधित क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय(एफआरआरओ) को सूचित करना होगा ।

पिछले साल वीजा हुआ था रद्द

कार्ल जब अक्टूबर 2020 में दुबई और पाकिस्तान की यात्रा के लिए भारत से बाहर जा रहे थे तो  दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका वीजा रद्द कर दिया गया था । दुबई में उन्होंने एक नए वीजा के लिए आवेदन किया और फिर उन्हें भारतीय उच्चायोग में बुलाया गया और  बताया गया कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है । कार्ल ने अपनी याचिका में कहा कि  सभी शर्तों का पालन करने के बावजूद दिल्ली से बाहर निकलते समय  उनका वीजा रद्द कर दिया गया ।

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कार्ल ने कहा कि मुझे ब्लैक लिस्ट किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया । मुझे गृह मंत्रालय से संपर्क करने के लिए कहा गया था । जब मेरी पत्नी ने इसकी कोशिश की तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसकी कोई मदद नहीं की गई । इस वक्त कार्ल न्यूजीलैंड में है ।

उन्होंने कहा कि तब से वह और उनका परिवार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं । कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उनकी पत्नी और ससुराल वाले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे लेकिन वह उनके उनके पास नहीं आ सके । सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है  कि कार्ल को ब्लैकलिस्ट शायद इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें सीएए प्रोटेस्ट में देखा गया था और इससे संबधित वीडियो उन्होंने अपने चैनल पर भी पोस्ट किया था । हालांकि बाद में उसे डिलीट कर दिया गया था। 

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