दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगों से संबंधित वीडियो, आवाज के नमूनों की रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश, दिल्ली-गुजरात की फोरेंसिक को दिया जिम्मा

By अंजली चौहान | Published: June 3, 2023 04:24 PM2023-06-03T16:24:11+5:302023-06-03T16:46:29+5:30

दिल्ली दंगों से संबंधित ओडियो-वीडियो के संबंध में कोर्ट ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला टीम को जांच की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

Delhi High Court orders video voice sample reports related to 2020 riots Delhi-Gujarat forensics tasked | दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगों से संबंधित वीडियो, आवाज के नमूनों की रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश, दिल्ली-गुजरात की फोरेंसिक को दिया जिम्मा

फाइल फोटो

Highlightsहाईकोर्ट ने दंगों से संबंधित ओडियो-वीडियो को पेश करने का आदेश दियामामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगीसाल 2020 में दिल्ली दंगों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को 2020 के दंगों से संबंधित डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) और आवाज के नमूने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

यह ओडियो उस मामले में संबंधित है जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ युवा थे दिल्ली दंगों 2020 के दौरान राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, कोर्ट ने यह आदेश मंगलवार को दिया है। 

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया था कि अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है जो आगे की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन पर विचार करने के बाद, एफएसएल (फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) को 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति ने कहा, "एफएसएल रोहिणी, दिल्ली और एफएसएल गांधी नगर, गुजरात को 08 सप्ताह के भीतर आवश्यक एफएसएल रिपोर्ट सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।"

इसके अलावा उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के वकील वृंदा ग्रोवर, तीन पृष्ठों से अधिक नहीं होने पर एक संक्षिप्त सारांश रिकॉर्ड पर रख सकते हैं, जिसमें न्यायिक उदाहरणों की एक सूची भी शामिल है।

जिस पर वह भरोसा करना चाहती है, विरोधी वकील की प्रति के साथ। यह भी उल्लेख किया कि मामले को आंशिक सुनवाई के रूप में माना जाए। इस संबंध में अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित की गई है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के फरवरी महीने में दिल्ली के उत्तरी-पूर्वी इलाके में हुए दंगे मामले में दोषी पिता और पुत्र को सजा सुनाई है।

अदालत ने यह सुनवाई बीते शुक्रवार को की थी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 436 के तहत पिता मिठन सिंह को 3 साल की और बेटे जॉनी कुमार को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

इन दोनों के खिलाफ खजूरी खास पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की थी। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह दंगे केंद्र के सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) और एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन) से बगावत में हुए।  

Web Title: Delhi High Court orders video voice sample reports related to 2020 riots Delhi-Gujarat forensics tasked

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