दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 नवंबर से प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

By भाषा | Updated: November 18, 2021 23:41 IST2021-11-18T23:41:16+5:302021-11-18T23:41:16+5:30

Delhi High Court issues standard operating procedure for direct hearing from November 22 | दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 नवंबर से प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 नवंबर से प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

नयी दिल्ली, 18 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 नवंबर से शुरू हो रही प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की, जिसमें अदालत भवन में वकीलों और वादियों के प्रवेश तथा अन्य संबंधित बातें स्पष्ट की गई हैं।

रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन द्वारा जारी प्रोटोकॉल में अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन वादियों की ओर से वकील पेश हो रहे हैं, बिना विशेष आदेश के उन्हें अदालत कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

उसमें यह भी कहा गया है कि अदालत आने वालों को दो गज की दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा और अनिवार्य रूप से मास्क लगना होगा।

एसओपी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 65 साल से ज्यादा आयु वाले वकीलों और लिपिकों तथा अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अदालत में आने से बचना चाहिए।

एसओपी में कहा गया है, ‘‘अदालत के आदेश के बगैर ऐसे किसी भी वादी को सुनवाई में उपस्थिति होने की अनुमति नहीं है, जिनकी ओर से वकील पेश हो रहे हैं। 65 साल से ज्यादा वकीलों, पक्षकारों और लिपिकों तथा अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अदालत में आने से बचना चाहिए। ऐसे लोग जिनमें फ्लू, बुखार, खांसी आदि के लक्षण हों, उन्हें अदालत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।’’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को कहा था कि वह 22 नवंबर से सामान्य सुनवाई शुरू करेगी। हालांकि ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Delhi High Court issues standard operating procedure for direct hearing from November 22

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे