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दिल्ली उच्च न्यायालय ने जालसाजी मामले में कुख्यात अपराधी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी

By भाषा | Updated: September 6, 2021 21:51 IST

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नयी दिल्ली, छह सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट जारी कराने के लिए एक कुख्यात अपराधी द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा कराने से संबंधित मामले में उसे अग्रिम जमानत दे दी और उसे जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा कि मामला उन दस्तावेजों पर आधारित है, जो पहले ही जांच एजेंसी के पास हैं और जिनमें उक्त पासपोर्ट भी शामिल है, इसलिए याचिकाकर्ता-आरोपी तेजिंदर पाल सिंह की हिरासत जरूरी नहीं है।

अदालत ने कहा कि यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं है कि याचिकाकर्ता जब विदेश में था तो वह अवैध गतिविधियों में शामिल था और उसका किसी आतंकवादी संगठन से कोई संपर्क था।

अदालत ने कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी अवैध गतिविधि की बात साबित नहीं कर सका है, जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल हो और तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ता ने 2013 के बाद विदेश यात्रा नहीं की।’’

उसने कहा, ‘‘जाहिर है कि याचिकाकर्ता ने जयपुर के पासपोर्ट अधिकारी द्वारा 25 जुलाई, 2019 को जारी पत्र का अनुपालन करते हुए 2005 और 2015 में जारी अपने मूल पासपोर्ट पहले ही सौंप दिये हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इन पासपोर्टों को जब्त करने के लिए याचिकाकर्ता की हिरासत जरूरी है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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