लाइव न्यूज़ :

Delhi High Court: बेटी की आबरू लूटने वाला पिता दोषी करार, कोर्ट ने दिया फैसला

By धीरज मिश्रा | Updated: May 15, 2024 11:47 IST

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पटल दिया है, जिसमें अपनी बेटी से बार-बार बलात्कार के आरोप में आरोपी पिता को ट्रायल कोर्ट ने साल 2019 में बरी कर दिया था।

Open in App
ठळक मुद्देट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने बदलापीड़िता ने अपने पिता पर दो साल तक यौन उत्पीड़न करने का लगाया था आरोपसाल 2013 में घर में अकले बेटी का पिता ने किया था यौन उत्पीड़न

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पटल दिया है, जिसमें अपनी बेटी से बार-बार बलात्कार के आरोप में आरोपी पिता को ट्रायल कोर्ट ने साल 2019 में बरी कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने जहां ट्रायल कोर्ट के फैसले को पटला वहीं, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 506 और 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे दोषी भी ठहराया। आरोपी पिता ने 2011-13 में दो साल तक अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार बलात्कार किया था।

कोर्ट ने कहा कि पीड़िता घटना के समय 10 साल की थी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता के साथ गलत करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। बल्कि घर का था। पीड़िता को लगा होगा कि उसे अपने पिता की गोद में आध्यात्म मिलेगा। लेकिन, उसे एहसास नहीं था कि पिता के रूप में वह एक राक्षस है। कोर्ट ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से न तो वह और न ही उसकी मां पुलिस को घटना की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त साहस जुटा सकीं। अगर वे तुरंत पुलिस के पास पहुंचे होते तो पीड़िता को हमेशा के लिए आघात से बचाया जा सकता था। 

2013 में पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया था

पीड़िता ने 19 जनवरी 2013 को पुलिस से संपर्क किया और खुलासा किया कि उसके पिता काफी समय से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। उसने दावा किया कि एक दिन उसके पिता ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया और दोपहर के समय वह उसके साथ घर पर अकेली थी, क्योंकि उसकी मां काम पर गई थी और उसका भाई स्कूल में था। उसके पिता ने उसे अपने पास सुलाया।

फिर उसने उसके निजी अंगों को छुआ और जब उसने विरोध किया तो उसने उसे डांटा। इसके बाद उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि उसके पिता पिछले दो वर्षों से उसका शोषण कर रहे थे। 4 जनवरी 2013 को उसका यौन उत्पीड़न किया गया।

टॅग्स :दिल्ली हाईकोर्टकोर्टरेपयौन उत्पीड़न
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टKarnataka: बेलगावी में स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार

बॉलीवुड चुस्कीDhurandhar Release Row: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBFC से सर्टिफिकेशन से पहले शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिवार की चिंताओं पर विचार करने को कहा

क्राइम अलर्टकांग्रेस के निलंबित विधायक राहुल ममकूट्टथिल ने की हैवानियत, गर्भावस्था के समय कई बार रेप, रिश्ता सार्वजनिक किया तो वीडियो करेंगे वायरल, कार में गर्भपात की गोलियां दीं

क्राइम अलर्टKerala: पलक्कड़ विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज, महिला का जबरन अबॉर्शन कराने का आरोप

भारतपति क्रूरता साबित करने में नाकाम और दहेज उत्पीड़न आरोपों को ठीक से खारिज नहीं कर पाया, दिल्ली उच्च न्यायालय का अहम फैसला

भारत अधिक खबरें

भारतPutin India Visit: पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, देखें वीडियो

भारतIndiGo Crisis: इंडिगो के उड़ानों के रद्द होने पर राहुल गांधी ने किया रिएक्ट, बोले- "सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा"

भारतIndiGo Flights Cancelled: इंडिगो ने दिल्ली से सभी फ्लाइट्स आज रात तक की बंद, यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी

भारतइंडिगो की 400 से ज्यादा उड़ानें आज हुई रद्द, यात्रियों के लिए मुश्किल हुआ हवाई सफर

भारतPutin Visit India: राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन, राजघाट पर देंगे श्रद्धांजलि; जानें क्या है शेड्यूल