लाइव न्यूज़ :

ओम प्रकाश चौटाला को फिलहाल राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 1, 2022 18:37 IST

CBI ने चौटाला के खिलाफ 2005 में मामला दर्ज किया था. एजेंसी ने 26 मार्च, 2010 में दाखिल आरोप पत्र में कहा था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाई.

Open in App
ठळक मुद्देसीबीआई ने किया चौटाला का विरोधकोर्ट ने मंगवाई ओम प्रकाश चौटाला के जेल रिकॉर्ड चौटाला पर मुख्यमंत्री रहते संपत्ति अर्जित करने का आरोप

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को फिलहाल राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में ओम प्रकाश चौटाला को सुनाई गई चार साल जेल की सजा निलंबित करने का अनुरोध करने वाली, उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.

चौटाला की पैरवी वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने दिल्ली हाई कोर्ट में की. चौटाला ने दलील दी कि उनकी दोषसिद्धि मामले में उन्हें दी गई सजा को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला लंबित रहने तक उन्हें रिहा किया जाना चाहिए. इसके बाद न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा, हम उपयुक्त आदेश पारित करेंगे.

सीबीआई ने किया चौटाला का विरोध

चौटाला ने कोर्ट में कहा कि वह पहले ही मामले के सिलसिले में पांच साल जेल में बिता चुके हैं. चौटाला के मुताबिक, वह वैसे भी जमानत के लिए पात्र हैं क्योंकि वह हिरासत में काफी समय रह चुके हैं और याचिका के निपटारे में काफी समय लगेगा जबकि सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील अनुपम शर्मा ने सजा निलंबित करने संबंधी चौटाला की याचिका का विरोध किया.

कोर्ट ने मंगवाई ओम प्रकाश चौटाला के जेल रिकॉर्ड 

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने याचिका पर नोटिस जारी किए थे और ओम प्रकाश चौटाला के जेल के रिकॉर्ड मंगाये थे ताकि याचिका लंबित रहने के दौरान उनकी रिहाई के मुद्दे पर फैसला किया जा सके. CBI ने चौटाला के खिलाफ 2005 में मामला दर्ज किया था. एजेंसी ने 26 मार्च, 2010 में दाखिल आरोप पत्र में कहा था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाई.

चौटाला पर मुख्यमंत्री रहते संपत्ति अर्जित करने का आरोप

सीबीआई की FIR के मुताबिक, चौटाला ने 24 जुलाई, 1999 से पांच मार्च 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल एवं अचल संपत्ति अर्जित की. यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई.

टॅग्स :Om Prakash ChautalaसीबीआईCBI
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्ट3,50,000 रुपये दो काम हो जाएगा?, सीबीआई ने जंतर-मंतर स्थित एएसआई के उप-सर्किल में तैनात स्मारक परिचारक और संरक्षण सहायक को ऐसे धर दबोचा?

बॉलीवुड चुस्कीरिलीज के 20 साल बाद?, रैपर यो यो हनी सिंह और बादशाह के 'अश्लील और अपमानजनक' गाने को हटाने का निर्देश, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा-‘अंतरात्मा पूरी तरह से झकझोर’ दी?

भारतपूर्व सांसद विजय दर्डा और देवेंद्र दर्डा कोयला खदान आवंटन मामले में बरी

क्राइम अलर्ट200 नहीं 1500 करोड़ रुपये का मालिक जालसाज अशोक खरात?, कई बैंक खाते सील, विशेष जांच दल ने जमीन, भूखंड, फ्लैट और वाहनों की जानकारी मांगी

भारतभगोड़े नीरव मोदी को UK कोर्ट से झटका, प्रत्यर्पण याचिका खारिज; भारत वापसी का रास्ता साफ

भारत अधिक खबरें

भारतवाराणसी का रोम-रोम हुआ रोमांचित, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन, देखें Photos

भारतराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीः उत्तरार्द्ध में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष

भारतदिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में महसूस हुए भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में आया भूकंप

भारतकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीनविच मीन टाईम को महाकाल स्टेंडर्ड टाईम में बदलने पर दिया जोर

भारतदलित समुदाय के 22 फीसदी वोट पर जमीन अखिलेश की निगाह , 14 अप्रैल पर अंबेडकर जयंती पर गांव-गांव में करेगी कार्यक्रम