लाइव न्यूज़ :

Delhi Government Transport Department: इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, प्रशिक्षुओं की आधार पहचान और यातायात नियम की जानकारी रखें, ड्राइविंग स्कूलों में जारी गाइडलाइन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 4, 2024 11:19 IST

Delhi Government Transport Department: केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-24 से 31 के तहत लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण के लिए आवेदन उस क्षेत्र के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को किया जाएगा।

Open in App
ठळक मुद्देअधिकारी ने बताया कि इसी के तहत यह कदम उठाया गया है।ड्राइविंग स्कूल में आधार-आधारित प्रणाली पर प्रशिक्षुओं का नामांकन करना होगा।सभी आवश्यक जानकारी मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालकों द्वारा पोर्टल पर उसी वक्त अद्यतन की जाएगी।

Delhi Government Transport Department:दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में ड्राइविंग स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर रखना, प्रशिक्षुओं की आधार-आधारित पहचान रखना और यातायात नियम की जानकारी देने के लिए मॉडल की मदद से व्याख्यान आयोजित करना सभी ड्राइविंग स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि ड्राइविंग स्कूल संचालकों ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार दिशा-निर्देश जारी करने की अपील करते हुए 2015 में उच्च न्यायालय का रुख किया था ऐसे में अदालत ने विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए थे। अधिकारी ने बताया कि इसी के तहत यह कदम उठाया गया है।

दिशा-निर्देश के अनुसार, ‘‘केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-24 से 31 के तहत लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण के लिए आवेदन उस क्षेत्र के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को किया जाएगा जिस क्षेत्र में स्कूल या प्रतिष्ठान स्थित है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की उपधारा (20) में परिभाषित लाइसेंसिंग प्राधिकारी उस क्षेत्र का जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ)/मोटर लाइसेंसिंग अधिकारी (एमएलओ) होगा, जिस क्षेत्र में स्कूल या प्रतिष्ठान स्थित है।’’ दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लाइसेंस धारक को ड्राइविंग स्कूल में आधार-आधारित प्रणाली पर प्रशिक्षुओं का नामांकन करना होगा।

पोर्टल पर ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षुओं के नामांकन को दर्शाते हुए फॉर्म-14 में एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर रखना होगा। इसमें कहा गया, ‘‘आवेदकों/प्रशिक्षुओं के विवरण सहित सभी आवश्यक जानकारी मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालकों द्वारा पोर्टल पर उसी वक्त अद्यतन की जाएगी।’’

इसमें कहा गया है कि लाइसेंस प्रदान करने/नवीनीकरण की प्रक्रिया परिवहन विभाग द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में लगभग 80 ड्राइविंग स्कूल हैं।

टॅग्स :दिल्ली सरकारअरविंद केजरीवाल
Open in App

संबंधित खबरें

भारतएमसीडी उपचुनाव 2025ः 51 प्रत्याशी और 12 सीट, 38.51 प्रतिशत मतदान, 3 दिसंबर को कौन मारेगा बाजी, देखिए सभी सीट पर कितने प्रतिशत पड़े वोट

भारतदिल्ली नगर निगम उपचुनाव 2025ः 12 सीट, 30 नवंबर को सुबह 7.30 बजे 580 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू,  26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवार, बीजेपी, आप और कांग्रेस में टक्कर

भारतएमसीडी में 12 सीट पर उपचुनाव से पहले आप को झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने थामा बीजेपी का दामन

भारतDelhi nursery admissions 2026-27: 'स्कूल के पते से बच्चे के घर की दूरी' सबसे अधिक अंक वाला कारक?, जानें मानक और कैसे करें प्रोसेस

भारतDDA Housing Scheme: 25% छूट के साथ डीडीए दे रहा किफायती फ्लैट, दिसंबर से शुरू होगी रजिस्ट्री

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत