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दिल्ली में बकरीद पर गाय-ऊंट की कुर्बानी पर लगी रोक, सरकार ने जारी की सख्त एडवाइजरी

By अंजली चौहान | Updated: June 6, 2025 08:29 IST

Delhi: दिल्ली सरकार ने ईद-उल-जुहा के दौरान सोशल मीडिया पर बलि की रस्मों को रिकॉर्ड करने और शेयर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, पशु कल्याण संबंधी सख्त कानून लागू किए हैं। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Delhi: इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा मनाई जाने वाली बकरीद बस कुछ दिनों में मनाई जाएगी। इस मौके पर दिल्ली सरकार ने खास एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत बकरीद के दौरान पशु बलि पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अवैध बलि के खिलाफ सख्स सलाह दी है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की अवैध कुर्बानी के खिलाफ 7 जून को सलाह जारी की गई है।

विज्ञप्ति में कहा गया है,"यह बताया गया है कि पशुओं के परिवहन के दौरान, पशु क्रूरता निवारण (पशुओं का परिवहन) नियम, 1978 के प्रावधानों का मालिक/देखभाल करने वालों और पशुओं द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप पशुओं को परिवहन के दौरान क्रूरता का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यह भी आशंका है कि बकरीद की पूर्व संध्या पर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कई अवैध पशु बाजार और अवैध वध की घटनाएं हो सकती हैं।"

सलाह में इस बात पर जोर दिया गया है कि त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में पशुओं की कुर्बानी की उम्मीद है। नोटिस में शहर भर में अवैध पशु बाजारों और अनधिकृत वध स्थलों के उभरने पर भी चिंता व्यक्त की गई है।

केवल लाइसेंस प्राप्त सुविधाओं में ही वध किया जाना चाहिएपशु क्रूरता निवारण (वधशाला) नियम, 2001 के नियम 3 का हवाला देते हुए, परामर्श में यह स्पष्ट किया गया है: "कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी पशु का वध नहीं करेगा, सिवाय संबंधित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त वधशाला के।"

सलाह में आगे बताया गया है कि, दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत, दिल्ली में गायों का वध सख्त वर्जित है।

परामर्श में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण बिंदु ऊंटों के संबंध में था। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के नियम 2.5.1 (ए) के तहत, ऊंटों को खाद्य पशुओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और इसलिए उन्हें खाद्य उद्देश्यों के लिए वध नहीं किया जा सकता है।

अधिकारियों को निर्देश

इन चिंताओं के मद्देनजर, परामर्श में आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस उपायुक्तों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को कानून को लागू करने और उल्लंघनों को रोकने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश दिया गया है।

निर्देश में कहा गया है, "सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे पशुओं के कल्याण से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए उचित एहतियाती कदम उठाएं... और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।" 

टॅग्स :बक़रीदIslamicदिल्ली सरकाररेखा गुप्तादिल्ली पुलिस
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