दिल्ली के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए आवेदन मानदंडों में ढील दी

By भाषा | Updated: October 4, 2021 22:37 IST2021-10-04T22:37:08+5:302021-10-04T22:37:08+5:30

Delhi Excise Department relaxes application norms for serving liquor at parties | दिल्ली के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए आवेदन मानदंडों में ढील दी

दिल्ली के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए आवेदन मानदंडों में ढील दी

नयी दिल्ली, चार अक्टूबर दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए जरूरी पी-10 लाइसेंस को लेकर आवेदन करने के मानदंडों में ढील दी है। इसके तहत आयोजन की योजना बनाने वालों को कार्यक्रम से सात दिन पहले परमिट लेने और छह दुकानों से शराब खरीदने की अनुमति दी गई है।

पी-10 लाइसेंस किसी भी पार्टी, समारोह, शादी और विशिष्ट परिसर के अंदर ऐसे अन्य आयोजनों में शराब परोसने के लिए आवश्यक है जिसमें फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, मोटल शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि छूट 30 नवंबर तक लागू रहेगी।

आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे पहले पी- 10 लाइसेंस मांगने वाले को आयोजन से दो दिन पहले आवेदन करना होता था और केवल तीन दुकानों से भारतीय और विदेशी शराब खरीदने की अनुमति थी।

आबकारी विभाग द्वारा पिछले सप्ताह जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि पी-10 लाइसेंस कार्यक्रम या पार्टी से सात दिन पहले मांगा जा सकता है और आवेदक छह दुकानों से शराब खरीद सकता है। परिपत्र में कहा गया है कि छूट 30 नवंबर तक लागू रहेगी।

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Web Title: Delhi Excise Department relaxes application norms for serving liquor at parties

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