Delhi AQI: दिल्ली-NCR में कब खुलेंगे स्कूल? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद CAQM ने जारी किया निर्देश

By अंजली चौहान | Updated: November 26, 2024 07:24 IST2024-11-26T07:16:17+5:302024-11-26T07:24:14+5:30

Delhi AQI: अदालत ने निर्माण और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषणकारी वाहनों के प्रवेश पर अंकुश लगाने से संबंधित उपायों को लागू करने में विफल रहने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई

Delhi AQI When will schools open in Delhi-NCR CAQM issued instructions after the Supreme Court hearing | Delhi AQI: दिल्ली-NCR में कब खुलेंगे स्कूल? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद CAQM ने जारी किया निर्देश

Delhi AQI: दिल्ली-NCR में कब खुलेंगे स्कूल? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद CAQM ने जारी किया निर्देश

Delhi AQI: दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण स्कूल-कॉलेज बंद करने पड़े जिससे छात्रों का काफी नुकसान हो रहा है। भले ही कक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई जा रही है लेकिन स्कूल न खुलने से सभी परेशान है। इस बीच, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं और कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं “हाइब्रिड” मोड में संचालित की जाएं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता पैनल को क्षेत्र में भौतिक कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिन्हें उच्च वायु प्रदूषण स्तर के कारण बंद कर दिया गया था।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि छात्रों को मध्याह्न भोजन से वंचित किया जा रहा है और उनके पास वर्चुअल कक्षाओं में भाग लेने के लिए साधन नहीं हैं।

पीठ ने आगे कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों के पास घर पर एयर प्यूरीफायर नहीं हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे घर पर रहें या स्कूल जाएं, वायु गुणवत्ता के जोखिम में बहुत कम अंतर हो सकता है। पीठ ने कहा, “सीएक्यूएम से आज या कल सुबह तक निर्णय लेने की उम्मीद है ताकि इसे बुधवार से लागू किया जा सके।” 

गौरतलब है कि सीएक्यूएम ने राज्य सरकारों को 'हाइब्रिड मोड' में कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में राज्य सरकारों को 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं और कॉलेजों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं "हाइब्रिड" मोड में आयोजित करने का आदेश दिया, यानी, "भौतिक" और "ऑनलाइन" दोनों तरह से, जहाँ भी ऑनलाइन मोड संभव हो। इसने कहा, "जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प का उपयोग करने का विकल्प छात्रों और उनके अभिभावकों के पास होगा।"

बता दें कि पिछले सप्ताह से, क्षेत्र के स्कूलों ने गंभीर वायु प्रदूषण स्तरों के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) IV प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के कारण भौतिक कक्षाओं के निलंबन के बाद ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित कर दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के अन्य एनसीआर जिलों में स्कूल बंद रहे और सोमवार तक ऑनलाइन संचालित हुए। दिल्ली के AQI के 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा 25 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया गया।

इस बीच, गौतमबुद्ध नगर जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक आदेश जारी कर जिले में वायु गुणवत्ता के स्तर में गिरावट के कारण मंगलवार, 26 नवंबर तक प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक की भौतिक कक्षाओं को स्थगित करने और ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने का आदेश दिया।

अदालत ने यह भी देखा कि जीआरएपी 4 नियमों के कार्यान्वयन के कारण, दिहाड़ी मजदूरों सहित समाज के कई वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पीठ ने कहा कि सभी राज्यों को श्रम उपकर के रूप में एकत्रित धन का उपयोग उन्हें जीविका प्रदान करने के लिए करना चाहिए।

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