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Defamation Case: जेल में बंद आप नेता संजय सिंह को झटका, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को एक लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश, 2 माह में नहीं दिया तो छह प्रतिशत ब्याज देना होगा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 3, 2024 16:48 IST

Defamation Case: दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) कमला कांत गुप्ता ने संजय सिंह को दो महीने के भीतर हर्जाना देने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें भुगतान की तारीख तक इस राशि पर छह प्रतिशत ब्याज देना होगा।

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ठळक मुद्देअदालत ने संजय सिंह को नोटिस जारी किया था, इसका जवाब नहीं दिया।तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।महेंद्र सिंह ने 21 लाख रुपये का हर्जाना मांगा था।

Defamation Case: लखनऊ की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को एक लाख रुपये का हर्जाना देने का बुधवार को निर्देश दिया।

दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) कमला कांत गुप्ता ने संजय सिंह को दो महीने के भीतर हर्जाना देने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें भुगतान की तारीख तक इस राशि पर छह प्रतिशत ब्याज देना होगा। अदालत ने संजय सिंह को नोटिस जारी किया था लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया।

इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की। आप सांसद दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद हैं। अदालत ने संजय सिंह को सोशल मीडिया मंचों से वीडियो और प्रिंट सामग्री हटाने का भी निर्देश दिया।

आठ अगस्त 2021 को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आप नेता ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बाद में महेंद्र सिंह ने राज्य सरकार की जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। महेंद्र सिंह ने 21 लाख रुपये का हर्जाना मांगा था। 

टॅग्स :संजय सिंहउत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश समाचारAam Aadmi PartyUttar Pradesh assembly
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