नई दिल्ली: पैन और आधार कार्ड़ को लिंक करने की तारीख 30 जून तक 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले यह समयसीमा 31 मार्च को खत्म हो रही थी। बहरहाल, अब बढ़ हुई तारीख के बाद इसे 30 जून तक 1 हजार रुपये जुर्माना देकर लिंक किया जा सकता है। हालांकि, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 30 जून के बाद आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन और आधार को कैसे कर सकते हैं लिंक?
पैन और आधार कार्ड को अभी तक आपने अगर लिंक नहीं किया है तो इसे अभी भी आसानी से ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। यहां आपको बाईं ओर Quick Links सेक्शन नजर आएगा।
इस सेक्शन में आप Link Aadhaar पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने पर आप एक दूसरे पेज जाएंगे। यहां अपने पैन कार्ड की डिटेल डालें और फिर इसी के नीचे आधार कार्ड में दर्ज नंबर भी डलना होगा। इसके बाद validate पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इसे डाल दें। इसके बाद 1000 रुपये जुर्माना भरने के लिए नया पेज खुलेगा। इस जुर्माने का भुगतान कीजिए और फिर आपका पैन-आधार लिंक हो जाएगा।
बता दें कि एक अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच जुर्माने की राशि 500 रुपये थी। इसके बाद 1 जुलाई, 2023 से जुर्माने की राशि बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी गई थी।