Criminal Law Bills: आपराधिक कानून विधेयक में बदलाव, जानें क्या है और ऐसे समझिए

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 13, 2023 12:28 PM2023-12-13T12:28:37+5:302023-12-13T13:18:29+5:30

Criminal Law Bills: लोकसभा में आपराधिक कानूनों से संबंधित तीन विधेयकों को वापस ले लिया और इनकी जगह नए विधेयक पेश किए। 

Criminal Law Bills Home Minister Amit Shah Understanding the significant changes in 3 criminal law bills | Criminal Law Bills: आपराधिक कानून विधेयक में बदलाव, जानें क्या है और ऐसे समझिए

file photo

Highlightsविधेयक, 2023 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने मंजूरी दी। नए विधेयकों को पेश किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेने के लिए लाया गया है।

Criminal Law Bills: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की स्थायी समिति की ओर से सुझाए गए संशोधनों के मद्देनजर मंगलवार को लोकसभा में आपराधिक कानूनों से संबंधित तीन विधेयकों को वापस ले लिया और इनकी जगह नए विधेयक पेश किए। 

शाह ने संसद के मानसून सत्र में सदन में पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने मंजूरी दी।

नए विधेयक को पेश किया- जानिए क्या है...

इसके बाद उन्होंने नए विधेयकों को पेश किया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेने के लिए लाया गया है।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को देश की "आर्थिक सुरक्षा" और "मौद्रिक स्थिरता" के लिए खतरों को इसके दायरे में लाकर दंडात्मक कानून के तहत "आतंकवादी कृत्य" की परिभाषा का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया, जबकि लिंग को शामिल करने के लिए संसदीय पैनल की सिफारिश को इसमें शामिल नहीं किया गया।

शाह ने मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में इन्हें गृह मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। नए सिरे से पेश किए गए विधेयकों में आतंकवाद की परिभाषा समेत कम से कम पांच बदलाव किए गए हैं।

‘‘आर्थिक सुरक्षा’’ शब्द भी शामिल

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक में आतंकवाद की परिभाषा में अब अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ ‘‘आर्थिक सुरक्षा’’ शब्द भी शामिल है। इस बदालाव में कहा गया है, ‘‘जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, या आर्थिक सुरक्षा को धमकी देने या खतरे में डालने की नीयत के साथ या भारत या किसी दूसरे देश में लोगों में या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने की नीयत के साथ कोई कार्य करता है...।’’

धारा 73 में बदलाव

विधेयक में धारा 73 में बदलाव किए गए हैं, जिससे अदालत की ऐसी कार्यवाही प्रकाशित करना दंडनीय हो जाएगा जिसमें अदालत की अनुमति के बिना बलात्कार या इसी तरह के अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर हो सकती है।

धारा 73 में अब कहा गया है, ‘‘जो कोई भी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना धारा 72 में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को प्रिंट या प्रकाशित करेगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी।

इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।’’ लिंग को शामिल करने के लिए संसदीय पैनल की सिफारिश को इसमें शामिल नहीं किया गया। व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाला तटस्थ प्रावधान और बिना सहमति के समलैंगिक यौन संबंध को अलग से अपराध घोषित करने का प्रावधान है।

आईपीसी की धारा 377

पिछले महीने सरकार को सौंपी गई पैनल की अंतिम रिपोर्ट में व्यभिचार कानून को फिर से अपराधीकरण करने और पुरुषों, महिलाओं या ट्रांसपर्सन के बीच गैर-सहमति वाले यौन संबंधों के साथ-साथ पाशविकता के कृत्यों को अपराध घोषित करने की सिफारिश की गई है। व्यभिचार पर दंडात्मक प्रावधान (धारा 497, आईपीसी) को भेदभावपूर्ण, असंवैधानिक और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ होने के आधार पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था, आईपीसी की धारा 377 के तहत गैर-सहमति से समलैंगिक यौन संबंध का अपराध था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के फैसले में धारा 377 को पढ़कर सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। यहां तक ​​कि 2018 के फैसले ने धारा 377 के दूसरे भाग की पुष्टि की थी, जो गैर-सहमति वाले समलैंगिक यौन संबंध को दंडित करता था। धारा 377 में, "पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसपर्सन और पाशविकता के कृत्यों" के खिलाफ गैर-सहमति वाले यौन अपराध के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा "क्रूरता"

बीएनएस में एक और अतिरिक्त धारा 86 है, जो महिला के खिलाफ उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा "क्रूरता" को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है। तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। क्रूरता के कृत्य को किसी भी जानबूझकर किए गए आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है।

ऐसी प्रकृति का है कि इससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो सकता है। हालाँकि "क्रूरता" को अब एक अलग प्रावधान के माध्यम से बीएनएस-सेकंड में परिभाषित किया गया है। पुरानी धारा 498ए के साथ-साथ बीएनएस में धारा 84 ने अपने "स्पष्टीकरण" खंड में समान शब्दों का उपयोग करके क्रूरता को परिभाषित किया है।

Web Title: Criminal Law Bills Home Minister Amit Shah Understanding the significant changes in 3 criminal law bills

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे