केंद्र सरकार ने दो साल बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान को किया निरस्त, फेस मास्क को लेकर कही ये बात
By मनाली रस्तोगी | Published: March 23, 2022 01:43 PM2022-03-23T13:43:58+5:302022-03-23T13:45:43+5:30
कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब दो साल बाद, 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने बुधवार को दो सालों बाद गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया। गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा हस्ताक्षरित आदेश की कॉपी में लिखा है कि स्थिति में समग्र सुधार और महामारी से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए DM अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
बताते चलें कि सरकार ने दो साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि फेस मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे। जारी किए गए आदेश में फेस मास्क पहनने के अलावा हाथों की सफाई करना भी शामिल है। मालूम हो, पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,778 नए मामले सामने आए हैं।
इसके बाद कुल मामलों का आंकड़ा 4,30,12,749 हो गया है। वहीं, देश में अभी भी 23,087 सक्रिय मामले मौजूद हैं। फिलहाल, इस दौरान 2,542 लोग डिस्चार्ज हुए। इसके बाद कुल रिकवरी का आंकड़ा 4,24,73,057 हो गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 62 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5 लाख 16 हजार 605 हो गई है।