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नीट-एमडीएस दाखिले के लिए काउंसलिंग में देरी पर न्यायालय ने संज्ञान लिया

By भाषा | Updated: July 12, 2021 21:35 IST

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नयी दिल्ली, 12 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने नीट-एमडीएस दाखिले के लिए काउंसलिंग आयोजित करने में देरी पर सोमवार को कड़ा संज्ञान लिया, जिसके लिए परीक्षा 16 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र और अन्य पक्ष एक साल से ‘‘टाल-मटोल’’ कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। पीठ ने दो जुलाई को नौ बीडीएस डॉक्टरों की याचिका पर केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) सहित अन्य को नोटिस जारी किया था।

पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘ये योग्य बीडीएस छात्र हैं। आपने पिछले साल से काउंसलिंग क्यों नहीं आयोजित की? क्या आप भारत को होने वाले नुकसान की कल्पना कर सकते हैं? आप काउंसलिंग न कराकर उन्हें डिग्री लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप एक साल से टाल-मटोल कर रहे हैं। हमें एक हफ्ते के भीतर बताएं कि आप इसे रोके हुए क्यों हुए हैं।’’

बीडीएस डॉक्टरों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और वकील तन्वी दुबे ने उन दंत चिकित्सकों को होने वाली दिक्कतों का हवाला दिया जिन्होंने पिछले साल हुई परीक्षा में नीट-एमडीएस पास किया था और अभी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अब मामले को 19 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

बैचलर इन डेंटल सर्जरी (बीडीएस) डिग्री वाले डॉक्टर पिछले साल 16 दिसंबर को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) द्वारा डेंटल सर्जरी (एमडीएस) पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) -एमडीएस में शामिल हुए थे। ।

केंद्र और एमसीसी के अलावा, पीठ ने पहले डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) को भी नोटिस जारी किया था।

वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि ये डॉक्टर नीट-एमडीएस, 2021 के लिए काउंसलिंग शेड्यूल की घोषणा करने में एमसीसी द्वारा किए गए ‘‘अनुचित और अनिश्चित देरी’’ को चुनौती दे रहे हैं।

याचिका में एमसीसी को नीट-एमडीएस 2021 के लिए एक अलग काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। बीडीएस उम्मीदवारों के लिए पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के परिणाम भी निर्धारित तिथि, यानी 31 दिसंबर, 2020 को घोषित किए गए थे।

अर्जी में कहा गया है, ‘‘हालांकि, 31.12.2020 को परिणाम घोषित होने के बाद, आज तक यानी 23.06.2021 तक, काउंसलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा काउंसलिंग के कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिवादियों से संपर्क करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। हालांकि, काउंसलिंग शुरू होने की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं मुहैया करायी गई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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