अदालत ने कांग्रेस नेता के मानहानि मामले में किरीट सोमैया को तलब किया

By भाषा | Updated: November 10, 2021 21:20 IST2021-11-10T21:20:06+5:302021-11-10T21:20:06+5:30

Court summons Kirit Somaiya in defamation case of Congress leader | अदालत ने कांग्रेस नेता के मानहानि मामले में किरीट सोमैया को तलब किया

अदालत ने कांग्रेस नेता के मानहानि मामले में किरीट सोमैया को तलब किया

नागपुर, 10 नवंबर कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता अतुल लोंढे द्वारा दायर मानहानि के मामले में एक अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया को समन जारी किया।

दीवानी न्यायाधीश की अदालत ने पूर्व सांसद सोमैया को अपना जवाब देने के लिए 20 नवंबर को पेश होने को कहा है। लोंढे ने याचिका में कहा है कि एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान सोमैया ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के संदर्भ में कांग्रेस के खिलाफ कुछ ‘‘झूठे और निराधार’’ आरोप लगाए। उन्होंने सोमैया से एक रुपये का प्रतीकात्मक हर्जाना मांगा।

लोंढे ने आपराधिक मानहानि का एक मामला भी दर्ज कराया है। आपराधिक मामले और दीवानी मुकदमे, दोनों में अदालत ने सोमैया को एक ही दिन व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने को कहा है।

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Web Title: Court summons Kirit Somaiya in defamation case of Congress leader

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