न्यायालय ने स्वास्थ्यकर्मियों के बीमा दावों के निपटारे के बारे में केंद्र से जवाब मांगा
By भाषा | Published: May 3, 2021 08:56 PM2021-05-03T20:56:35+5:302021-05-03T20:56:35+5:30
नयी दिल्ली, तीन मई उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों के संबंध में केंद्र से यह अवगत कराने को कहा कि अब तक उसने प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत कितने ''कोरोना योद्धा'' दावों का निपटारा किया है।
साथ ही लंबित दावों के निपटारे को लेकर समयसीमा के बारे में भी सूचित करने को कहा।
केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपये वाली ''प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना'' का दायरा बढ़ाकर इसमें करीब 22 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को शामिल किया था। साथ ही अदालत को इस योजना की अवधि अप्रैल 2021 से एक साल और बढ़ाने के बारे में भी बताया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, '' जबकि, हम कोविड-19 महामारी की दूसरी भयावह लहर से जूझ रहे हैं, ऐसे में एक ऐसी प्रभावी नीति होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्र उनके प्रयासों को वास्तविकता में स्वीकार करता है और उनके लिए सहायता राशि उपलब्ध कराता है। हम उम्मीद करते हैं कि उपयुक्त दिशा-निर्देशों एवं उपायों के जरिए जल्द ही केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इसका समाधान किया जाएगा।''
शनिवार देर रात सामने आए आदेश में पीठ ने कहा, '' हम केंद्र को निर्देश देते हैं कि वह इस अदालत को सूचित करे कि इस योजना के तहत कितने दावों का निपटारा लंबित है।
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