लाइव न्यूज़ :

लड़की के लापता होने के मामले में न्यायालय ने उप्र पुलिस को फटकार लगायी, जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस से साझा करने को कहा

By भाषा | Updated: September 1, 2021 19:41 IST

Open in App

उच्चतम न्यायालय ने 13 साल की एक लड़की के लापता होने के मामले की जांच को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई की और उसे जांच रिपोर्ट तत्काल दिल्ली पुलिस के साथ साझा करने का निर्देश दिया ताकि नाबालिग का पता लगाया जा सके।न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को यह भी चेतावनी दी कि अगर वह नाबालिग का पता लगाने में नाकाम रहती है तो यह मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है। किशोरी आठ जुलाई से ही लापता है।न्यायालय ने इसे "बहुत ही संवेदनशील मामला" करार देते हुए यह भी कहा कि मामले में समय भी समान रूप से महत्वपूर्ण है और हर मिनट कीमती है। शीर्ष अदालत लड़की की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस को उनकी नाबालिग बेटी का पता लगाने और न्यायालय में पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने इस याचिका पर 27 अगस्त को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। दिल्ली में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली महिला ने अपनी याचिका में दावा किया है कि समझा जाता है कि उनकी बेटी का गोरखपुर से किसी व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। उनके परिवार के सदस्य एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गोरखपुर गए थे।इस मामले में गोरखपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की तीन सदस्यीय पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वकील से कहा, "आप (उत्तर प्रदेश पुलिस) पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस के साथ साझा करें। हम उन्हें जरूरी कार्रवाई करने को कहेंगे। आप अपनी जांच रिपोर्ट कल तक दिल्ली पुलिस के साथ साझा करें। हम आपको यह निर्देश दे रहे हैं।" उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि पुलिस लड़की का पता लगाने की कोशिश कर रही है और उनके पास ‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड’ भी है। वकील ने पुलिस को और दो सप्ताह का समय दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी जांच शामिल है और यह भी जानकारी मिली है कि लड़की पश्चिम बंगाल में हो सकती है। पीठ ने कहा, ‘‘... यदि आप जांच करने में असमर्थ हैं तो हम इसे सीबीआई को सौंप सकते हैं। घटना जुलाई की है। हम सितंबर में आ गए हैं। यदि आपके पास ब्योरा है, तो आप समय क्यों लेंगे।’’ पीठ ने कहा, “इस मामले में, हर घंटा, हर मिनट कीमती है। आप इस तरह के मामले में वैसी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी ऐसे मामले में उम्मीद की जाती है। यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है।’’पीठ ने कहा, ‘‘दो सप्ताह का सवाल कहाँ है... आपके पास कॉल ब्योरा है, उसके बाद भी आपने कार्रवाई नहीं की है। हम चकित हैं।" न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरी जांच रिपोर्ट बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस के साथ साझा करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

क्राइम अलर्टDelhi Vasant Kunj Accident: जीवन की एकमात्र उम्मीद अब खत्म?, मर्सिडीज एसयूवी की चपेट में आकर जान गंवाने वाले रेस्तरां कर्मचारी रोहित के परिवार ने कहा- अब किसके सहारे...

भारतIndia Gate Protest: दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का हैदराबाद से कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा; RSU की बैठक में शामिल हुए थे कुछ सदस्य

भारतNational Herald case: सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

क्राइम अलर्टबाइक टैक्सी चालक के बैंक खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामला, दो कमरों वाली झुग्गी में रहता है शख्स?

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई