मादक पदार्थ मामले में अदालत ने अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 20, 2021 18:19 IST2021-12-20T18:19:59+5:302021-12-20T18:19:59+5:30

Court rejects actor Armaan Kohli's bail plea in drug case | मादक पदार्थ मामले में अदालत ने अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज की

मादक पदार्थ मामले में अदालत ने अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज की

मुंबई, 20 दिसंबर बंबई उच्च न्यायालय ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा मादक पदार्थ रखने और उसका सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है।

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने कोहली की जमानत याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि अदालत कारण सहित विस्तृत आदेश बाद में जारी करेगी।

कोहली को 1.2 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में इस साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। यह ‘सेवन करने के लिए कम मात्रा’ की श्रेणी में आता है। बाद में, एनसीबी ने मादक पदार्थ बेचने वाले को गिरफ्तार किया जिसके पास से व्यावसायिक उपयोग के लिए अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया।

विशेष अदालत से जमानत नहीं मिलने पर अरमान कोहली ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

कोहली के वकील आबाद पोंडा ने दलील दी कि अभिनेता के विरुद्ध लगे आरोप जमानती हैं क्योंकि उनके पास से कम मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया था। पोंडा ने कहा कि बयानों और पंचनामे के अलावा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर मादक पदार्थ और मनःप्रभावी औषधि कानून (एनडीपीएस) के कड़े प्रावधानों को लागू किया जाए।

उन्होंने अदालत में कहा कि केवल बैंक के खाते का विवरण और व्हाट्सएप चैट से एनडीपीएस कानून की कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में कहा कि कोहली पर अन्य लोगों को मादक पदार्थ की आपूर्ति करने का आरोप है जिसके लिए उसे पैसे मिले।

सिंह ने कहा कि कोहली और विदेशी नागरिकों के बीच ऐसे कई संपर्क जानकारी में आए हैं जिससे मादक पदार्थों की अवैध खरीद का पता चला है। अदालत ने इस मामले में अन्य आरोपी करीम धनानी और इमरान अंसारी को जमानत दे दी।

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Web Title: Court rejects actor Armaan Kohli's bail plea in drug case

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