डाक मतपत्र से मतदान करने की अधिसूचना पर हस्तक्षेप करने से अदालत का इनकार

By भाषा | Updated: March 17, 2021 22:43 IST2021-03-17T22:43:52+5:302021-03-17T22:43:52+5:30

Court refuses to intervene on notification to vote by postal ballot | डाक मतपत्र से मतदान करने की अधिसूचना पर हस्तक्षेप करने से अदालत का इनकार

डाक मतपत्र से मतदान करने की अधिसूचना पर हस्तक्षेप करने से अदालत का इनकार

चेन्नई, 17 मार्च मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को, निर्वाचन आयोग की एक अधिसूचना पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया जिसके अनुसार तमिलनाडु में छह अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में 80 साल से अधिक उम्र के लोगों, दिव्यांगजनों और कोविड-19 से पीड़ित लोगों को डाक मतपत्र से मतदान करने का विकल्प दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश संदीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने द्रमुक की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 60 (सी) संविधान के मौलिक ढांचे के विरुद्ध है और मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करती है।

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Web Title: Court refuses to intervene on notification to vote by postal ballot

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