समलिंगी जोड़ी को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का अदालती आदेश
By भाषा | Updated: November 18, 2021 19:32 IST2021-11-18T19:32:43+5:302021-11-18T19:32:43+5:30

समलिंगी जोड़ी को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का अदालती आदेश
प्रयागराज, 18 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को समलिंगी जोड़ी को बुधवार को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया और कहा कि अदालत सह-जीवन संबंध के खिलाफ नहीं है।
न्यायमूर्ति डाक्टर डीके ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की पीठ ने अंजु सिंह और उसकी सह-जीवन संगिनी की सुरक्षा प्रदान करने की अनुरोधी संबंधी याचिका पर यह राहत प्रदान की। अंजु सिंह और उसके साथी ने याचिका में आरोप लगाया था कि यदि उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो उनका उत्पीड़न किया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से साथ में रहने नहीं दिया जाएगा।
अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओरसे दलील दी गई कि वे बालिग हैं और एक ही लिंग की हैं एवं सह-जीवन में रहना चाहती हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उनके माता पिता ने संबंध खत्म नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और आपराधिक मामले में झूठा फंसाने की भी धमकी दी है।
इस पर अदालत ने कहा कि वह सह-जीवन संबंध के खिलाफ नहीं है। अदालत ने पुलिस को सभी दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह आदेश पारित करते समय ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक, दिल्ली नारी निकेतन एवं अन्य और लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ भी लिया।
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