श्रीनगर होटल मामले में मेजर गोगोई दोषी करार, ड्यूटी के वक्त महिला से मिलने का आरोप

By पल्लवी कुमारी | Updated: August 27, 2018 13:19 IST2018-08-27T13:19:31+5:302018-08-27T13:19:31+5:30

जांच में मेजर गोगोई को ड्यूटी के दौरान कहीं और होने का जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार माना गया है।

Court of Inquiry in respect to Major Leetul Gogoi has ordered to initiate disciplinary action | श्रीनगर होटल मामले में मेजर गोगोई दोषी करार, ड्यूटी के वक्त महिला से मिलने का आरोप

श्रीनगर होटल मामले में मेजर गोगोई दोषी करार, ड्यूटी के वक्त महिला से मिलने का आरोप

नई दिल्ली, 27 अगस्त: श्रीनगर होटल कांड में भारतीय सेना के मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मेजर लीतुल गोगोई को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में एक स्थानीय निवासी से दोस्ती करने और एक अभियान वाले क्षेत्र में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का दोषी पाया गया है।

जांच में मेजर गोगोई को ड्यूटी के दौरान कहीं और होने का जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार माना गया है। सेना के सूत्रों ने बताया कि गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।


बता दें कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की अनुशंसा के बाद मेजर गोगोई को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों ने बताया कि कोर्ट आफ इंक्वायरी ने पाया कि मेजर गोगोई ने एक संघर्ष वाले क्षेत्र में एक स्थानीय महिला से संबंध बनाकर इस संबंध में सेना के नियम का उल्लंघन किया है। मेजर ने ड्यूटी के स्थान से दूर रहकर मानक संचालक के प्रक्रिया का भी उल्लंघन किया है। 

क्या था मामला 

पुलिस ने 23 मई को एक विवाद के बाद गोगोई को हिरासत में लिया था। जिसमें 18 वर्षीय महिला के साथ श्रीनगर के एक होटल में कथित तौर पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद सेना ने उक्त घटना के संबंध में कोर्ट आफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया था।सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पहलगाम में कहा था कि अगर गोगोई को 'किसी भी अपराध' में दोषी पाया जाता है तो कठोर सजा दी जाएगी।

(भाषा इनपुट)

Web Title: Court of Inquiry in respect to Major Leetul Gogoi has ordered to initiate disciplinary action

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