बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामले में अदालत का सीबीआई को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश

By भाषा | Updated: November 8, 2021 23:34 IST2021-11-08T23:34:35+5:302021-11-08T23:34:35+5:30

Court directs CBI to submit progress report on post-poll violence in Bengal | बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामले में अदालत का सीबीआई को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामले में अदालत का सीबीआई को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश

कोलकाता, आठ नवंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच संबंधी अपनी प्रगति रिपोर्ट वह दिसंबर में सुनवाई की अगली तारीख को पेश करे।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए उचित आवेदन देने होंगे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में किसी व्यक्ति की हत्या तथा बलात्कार या बलात्कार के प्रयास जैसे अपराधों के सभी मामलों की जांच 19 अगस्त को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया था।

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Web Title: Court directs CBI to submit progress report on post-poll violence in Bengal

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