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चुनावी हलफनामे में जानकारी न देने के मामले में अदालत ने भाजपा सांसद हंसराज हंस को बरी किया

By भाषा | Updated: August 25, 2021 20:54 IST

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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भाजपा सांसद हंसराज हंस को 2019 के आम चुनाव में नामांकन पत्र के साथ दाखिल अपने हलफनामे में कथित रूप से अस्पष्ट जानकारी देने के मामले में आरोप मुक्त कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने यह पाने के बाद उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सांसद को राहत दी कि "उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।" उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजेश लिलोठिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। लिलोठिया ने दावा किया था कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय हंस ने हलफनामे में गलत जानकारी दी और उन्होंने इसमें महत्त्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपनी पत्नी की वित्तीय स्थिति, अपने आश्रितों की आय और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में पद धारण करने के संबंध में सही जानकारी नहीं दी। अदालत ने शिकायतकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि राजनेता ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को 'मैट्रिक' बताया था, हालांकि, उन्होंने आगे की पढ़ाई की और डीएवी कॉलेज, जालंधर से 'पीआरईपी' (11 वीं कक्षा के बराबर) पास किया, जबकि उन्होंने कॉलेज से 'पीआरईपी' पास नहीं किया था। वित्तीय स्थिति के संबंध में, शिकायत में दावा किया गया था कि हलफनामे में हंस की पत्नी को एक गृहिणी के रूप में दिखाया गया था, हालांकि, उनके संबंधित कॉलम में आयकर बकाया दिखाया गया था। हालांकि, आरोपी ने अदालत को बताया कि अचल संपत्ति की बिक्री के कारण उन्हें हुए पूंजीगत लाभ के लिए कर देना था और वह न तो किसी रोजगार में थी और न ही कोई व्यवसाय कर रही थी। अदालत ने आगे कहा कि आरोपी ने हलफनामे में अपने बेटों को आश्रितों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया था, इसलिए उनकी संपत्ति और आय का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने आगे कहा कि आरोपी ने नामांकन दाखिल करने से पहले ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यालय से इस्तीफा दे दिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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