मुंबई: कोरोना वायरस की महामारी के चलते बंबई उच्च न्यायाल में अगले हफ्ते केवल दो दिन काम होगा और अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। रजिस्ट्रार जनरल एसबी अग्रवाल के कार्यालय से गुरुवार को जारी परिपत्र में यह जानकारी दी।
परिपत्र के मुताबिक उच्च न्यायालय की मुंबई स्थित प्रधान पीठ और औरंगाबाद, नागपुर एवं गोवा स्थित क्षेत्रीय पीठ 23 और 26 मार्च (सोमवार और गुरुवार) को केवल अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई करेंगी। अग्रवाल ने परिपत्र में कहा कि अगले हफ्ते अदालत का रजिस्ट्री विभाग न्यूनतम कर्मचारियों को काम पर आने के लिए कहेगा। उल्लेखनीय है कि इस हफ्ते अदालत प्रत्येक कार्यदिवस केवल दो घंटे कार्य रही है और केवल अत्यावश्यक मामलों पर सुनवाई हो रही है।
वहीं, मध्य रेलवे एवं पश्चिम रेलवे दोनों ने कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर शुक्रवार से मुंबई में वातानुकूलित लोकल ट्रेनों की सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा मध्य रेलवे ने 30 और उपनगरीय ट्रेनों को एक अप्रैल तक रद्द कर दिया है। पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि वातानुकूलित लोकल ट्रेन सेवाएं अगले आदेश तक रद्द रहेंगी।
उन्होंने बताया कि उनके स्थान पर साधारण ट्रेन सेवाएं दी जाएंगी। मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि ठाणे-वाशी-पनवेल ट्रांस हार्बर गलियारे पर एसी लोकल सेवाओं पर मार्च अंत तक रोक रहेगी। पश्चिम रेलवे चर्चगेट और विरार के बीच 12 वातानुकूलित ट्रेनों का परिचालन करता है जिनमें व्यस्ततम वक्त में बहुत भीड़ रहती है।
वहीं मध्य रेलवे हर दिन इस गलियारे पर 16 वातानुकूलित ट्रेनों का परिचालन करता है। इसके अलावा मध्य रेलवे ने 30 और उपनगरीय ट्रेनों को एक अप्रैल तक रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि वैश्विक महामारी के चलते लोगों को अनावश्यक यात्राओं से बचने के लिए कहा गया है जिसके चलते इन ट्रेनों में न के बराबर यात्री सफर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह फैसला रेलवे बोर्ड के निर्देश के आधार पर लिया गया है।