कोरोना वायरस लॉकडाउन पार्ट टू के लिए केंद्र सरकार ने नए दिशानिर्देशों को जारी कर दिया है। भारत में कोविड-19 के बढ़ते केसों की संख्या के देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई 2020 तक कर दिया है। लॉकडाउन पीरियड में सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थान पूरी तरह बंद कर रहेंगे। बुधवार (15 अप्रैल) को गृह मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार पब्लिस प्लेस पर थूकना एक दंडनीय अपराध बन गया है। इसके अलावा शराब, गुटखा और तंबाकू के ब्रिकी पर सख्त प्रतिबंध लागू हैं। सरकार ने देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
जानें लॉकडाउन पार्ट टू में क्या होगा और क्या नहीं
1. अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर रोक जारी रहेगी 2. ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति 3. शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित 4. सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी बंद 5. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल बंद 6. राजमार्गों पर चलने वाले ‘ढाबे’, ट्रक मरम्मत की दुकानें, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर 20 अप्रैल से खुलेंगे। 7. कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति श्रृंखला, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ 20 अप्रैल से खुले रहेंगे। 8. कृषि, बागवानी गतिविधियां, खेतों में काम कर रहे किसान तथा कामगार, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल हैं9. दवा, चिकित्सा उपकरण बनाने वाली ईकाइयां 20 अप्रैल से खुलेंगी और साथ ही एम्बुलेंस खरीदने समेत चिकित्सा बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य भी तभी से शुरू होगा। 10. बंद के दौरान किराने की दुकान, फल, सब्जियों की दुकानें/ठेले, दूध के बूथ, अंडे, मांस तथा मछली की दुकान खुली रहेंगी। 11. स्व-नियोजित इलेक्ट्रिशियन, आईटी मरम्मत कामगार, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ाई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी। 12. ग्रामीण इलाकों में चलने वाले उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। 13. सीईजी में संचालित विनिर्माण ईकाइयों, निर्यात केंद्रित ईकाइयों, औद्योगिक एस्टेट, औद्योगिक शहरों को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी। 14. गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी। 15. रक्षा, अर्द्धसैन्य बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और सीमाशुल्क कार्यालय बिना किसी पाबंदी के काम करेंगे। 16. अन्य मंत्रालय और विभाग उप सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों के साथ ‘‘100 फीसदी हाजिरी’’ के साथ काम करेंगे। 17. बाकी के अधिकारी और कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक की उपस्थिति के साथ काम करेंगे। 18. जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए चयनित अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी जो 20 अप्रैल से प्रभावी होंगी।