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नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने मामन खान को 14 दिनों न्यायिक हिरासत में भेजा

By अंजली चौहान | Updated: September 19, 2023 17:28 IST

कांग्रेस विधायक मम्मन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

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ठळक मुद्देनूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक को कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत मेंमामन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत नूंह हिंसा मामले में लगे हैं गंभीर आरोप

नूंह: हरियाणा के नूंह जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में मंगलवार को अदालत ने कांग्रेस विधायक मामन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

 इससे पहले 17 सितंबर को अदालत ने खान की पुलिस रिमांड दो दिन के लिए बढ़ा दी थी। अधिकारियों ने कहा कि नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में उनकी रिमांड बढ़ा दी गई थी।

जानकारी के अनुसार, फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान को नूंह में 31 अगस्त को हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद 1 अगस्त को दर्ज एक अलग प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया था और गुरुवार (15 सितंबर) देर रात राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था।  उस एफआईआर में आरोपों में धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है।

रिमांड के दौरान, पुलिस ने खान के मोबाइल फोन और लैपटॉप को अपने कब्जे में ले लिया और सबूत के लिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट की समीक्षा की। रविवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद, पुलिस ने नूंह हिंसा पर दर्ज तीन और मामलों के संबंध में पूछताछ के लिए खान की पांच दिन की रिमांड मांगी थी।

इस बीच, कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि खान को "राजनीतिक जादू-टोना" के कारण गिरफ्तार किया गया था और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में नूंह हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की गई। पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने एक संयुक्त बयान जारी कर सरकार से पूछा कि वह "न्यायिक जांच से क्यों डरती है"।

विधायक मामन खान ने पिछले हफ्ते फिरोजपुर झिरका के विधायक ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था और दावा किया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि हिंसा भड़कने के दिन वह नूंह में भी नहीं थे।

विधायक के वकील ने सुनवाई के बाद संवाददाताओं से कहा कि खान को अभी पता चला है कि उनका नाम एफआईआर में है। वकील के अनुसार, अदालत ने कहा कि खान "कानून के अनुसार स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए" उचित उपाय की तलाश कर सकते हैं।

खान ने यह भी अनुरोध किया कि नूंह में हिंसा से संबंधित सभी मामले एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को स्थानांतरित कर दिए जाने चाहिए। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि एक एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है।

इससे पहले, विधायक को नूंह पुलिस ने दो बार जांच में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वह उसके सामने पेश होने में विफल रहे। उन्होंने यह कहते हुए 31 अगस्त के लिए पुलिस समन का पालन नहीं किया कि वह अस्वस्थ हैं।

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